जबलपुर/नरसिंहपुर,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने जबलपुर पाटन निवासी एक युवक के खिलाफ धारा 366 आइपीसी व मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत अपराध दर्ज किया है। यह मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दर्ज जिले का पहला मामला है। युवती के बीते 7 जुलाई को घर से लापता होने पर स्वजनों ने थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसमें पुलिस ने युवती की तलाश होने के बाद उससे पूछताछ की। जिसमें पीड़िता ने कहा कि करीब 3 साल से वह जबलपुर पाटन निवासी शहादत पिता शेख गरीब खान 20 वर्ष के संपर्क में थी। शहादत उसे शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ले गया लेकिन जब उसने शादी करने की बात कही तो वह कहने लगा कि पहले मतांतरण होगा उसके बाद ही वह शादी करेगा।
युवती ने स्वजनों को दी जानकारी
मामले में झौंतेश्वर चौकी प्रभारी एसआइ अंजली अग्निहोत्री ने बताया कि युवती और उसके स्वजनों ने बताया है कि आरोपित युवक थाना क्षेत्र में ही कार्य करता था। जिसने उससे पहचान बढ़ाकर प्रेम संबंध बनाए और फिर शादी करने का झांसा देकर अपने साथ जबलपुर ले गया। लेकिन जब उसने शादी करने की बात कही तो वह कहने लगा कि पहले धर्म बदलना होगा उसके बाद ही वह शादी करेगा। इधर पुलिस युवती के संबंध में दर्ज हुई गुमशुदी के बाद उसकी तलाश कर रही थी इसी बीच युवती ने ही अपने स्वजनों को फोन कर जबलपुर में होने की सूचना दी जिसके बाद उसे घर लाया गया। पूछताछ में युवती ने आरोपित द्वारा शादी करने के एवज में धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने की बात कही है। पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई की जा रही है।