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बैंक की बजाय अपने माता-पिता या रिश्तेदारों से ले सकते हैं Home Loan, टैक्स में छूट भी मिलेगी, जानिए क्या है तरीका

Home Loan: digi desk/BHN/ हर इंसान चाहता है कि उसका खुद का एक घर हो, जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। इसके लिए अधिकतर लोग होम लोन लेते हैं। लेकिन होम लोन लेना बहुत झंजट भरा काम होता है। कई बार आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होने या किसी दूसरी वजह से बैंक आपको होम लोन नहीं देते हैं। अगर होम लोन मिलता भी है तो आपको दुनियाभर के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं और साथ ही ब्याज भी देना पड़ता है। ऐसे में बेहतर है कि अगर आपके रिश्तेदार सक्षम हैं तो आप उनसे लोन ले लें।

बैंक की बजाय अपने रिश्तेदारों से लोन लेने पर आप लंबी कागजी कार्रवाई से बच जाते हैं और फटाफट आपको लोन मिल जाता है। साथ ही आप लोन की दरें आपसी सहमति से तय करते हैं और कम दर पर लोन ले सकते हैं। रिश्तेदार आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और बाकी चीजें भी नहीं चेक करते हैं और आपकी जरूरत के हिसाब से लोन की अवधि तय हो जाती है। अगर आप लोन चुकाने में देरी करते हैं तो भी आपके रिश्तेदार मान जाते हैं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है।

रिश्तेदारों से कैसे लें लोन

आप अपने रिश्तेदारों से सिर्फ बातचीत करके होम ले सकते हैं। हालांकि होम लोन की रकम बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बाद में झगड़े से बचने के लिए कागजी कार्रवाई करना जरूरी होता है। हालांकि, बैंक से होम लोन लेने पर लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C के तहत हर साल 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इस सुविधा का लाभ आपको यहां नहीं मिलेगा, पर लोन के ब्याज पर सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इस छूट का लाभ आप उठा सकते हैं।

टैक्स में कितनी मिलेगी छूट

अगर आप अपने किसी रिश्तेदार से 20 लाख का लोन लेते हैं, जिसे 20 साल में चुकाना है और ब्याज की दर 6 परसेंट है, तो आपकी मंथली EMI 14,329 रुपये होगी। इसका प्रिंसिपल 53,396 रुपये होगा और सालाना ब्याज बनता है 1,18,547 रुपये होगा। सेक्शन 24 के तहत आपको सालाना ब्याज पर छूट मिल जाएगी और हर साल आपके 1,18,547 रुपये बचेंगे। हालांकि आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर कोई छूट नहीं मिलेगी। साथ ही घर के री-कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए जे लोन लिया जाता है, उसमें सिर्फ 30,000 रुपये की छूट मिलती है। टैक्स में यह छूट तभी मिलेगी जब आप घर में रहने लगेंगे। अगर घर का कंट्रक्शन चल रहा है तो कंस्ट्रक्श पूरा होने के बाद ब्याज में छूट मिलेगी।

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