भास्कर हिन्दी न्यूज/मैहर/ कोरोना महामारी लॉकडाउन से पैदा हुई बेरोजगारी एवं आर्थिक तंगी से जूझ रहे मैहर शहर के करदाताओं को नगर पालिका प्रशासन द्वारा अधिभार में छूट देकर बड़ी राहत दी गई है ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने कई वर्षों से संपत्ति कर, जलकर, दुकानों का किराया जमा नहीं किया है ऐसे उपभोक्ताओं को बकाया करों पर अधिभार में छूट का लाभ उठाते हुए करों का भुगतान 31 दिसंबर 2020 तक कर सकते हैं नगर पालिका द्वारा उपभोक्ताओं को टैक्स पर लगने वाले अधिभार में 100 तक की छूट दी गई है ऐसे बकाया दार जो वर्षों से संपत्ति कर, समेकित कर,नगरी विकास उपकर, शिक्षा उपकरजलकर एवं दुकानदार जिनको नगर पालिका द्वारा किराए से दुकानें आवंटित की गई हैं जिनका वर्षों से भुगतान लंबित है को अधिभार में राहत प्रदान की गई है सभी करदाताओं से निवेदन है कि इस छूट का लाभ उठाएं और कोरोना संकट की इस घड़ी में शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाएं
संपत्ति कर में 50000 तक अधिकार सहित बकाया होने पर अधिभार में 100% की छूट
₹ 50000 से ₹100000 तक बकाया होने में 50% की छूट एवं 100000/से अधिक बकाया होने पर 25% की अधिभार में दिया जा रहा है.
जलकर के ऐसे उपभोक्ता जिनका अधिभार सहित ₹10000 तक का बकाया है उनको 100% अधिभार में छूट, ₹10000 से ₹50000 तक बकाया होने पर 75% की छूट ₹50,000 से अधिक बकाया होने पर 50% की छूट अधिभार में दिया जा रहा है.
इसी प्रकार दुकान किराए का भूभाटक ₹ 20000 तक अधिभार सहित बकाया होने पर 100% की छूट,₹20000 से ₹ 50000 तक बकाया होने पर 50% की छूट एवं 50,000 से अधिक बकाया होने पर 25% की छूट दी जा रही है सभी बकायेदारों से निवेदन है कि शासन द्वारा प्रदान की जा रही इस योजना के तहत बकाए का एकमुश्त भुगतान कर निर्धारित छूट प्राप्त कर सकते हैं नगर पालिका को उम्मीद है कि शहरी क्षेत्र के करदाता संपत्ति कर एवं अन्य बकाया करों का भुगतान करेंगे.