Property Tax Guideline: digi desk/BHN/इंदौर/ वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रदेश में अचल संपत्ति के पंजीयन के लिए वर्ष 2020-21 की पुरानी गाइडलाइन को ही 15 जुलाई तक लागू रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग के उप सचिव आरपी श्रीवास्तव ने मंगलवार को आदेश जारी किया। ऐसे में 15 जुलाई तक पुरानी गाइडलाइन के आधार पर ही संपत्तियों की खरीदी-बिक्री के पंजीयन होंगे। इस तरह वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रस्तावित नई गाइडलाइन पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है।
वर्ष 2020-21 की गाइडलाइन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च तक ही लागू थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए शासन ने पुरानी गाइडलाइन को ही 30 जून 2021 तक जारी रखने का फैसला लिया था। अब यही गाइडलाइन 15 जुलाई तक और लागू रहेगी। इस बीच नई गाइडलाइन पर कोई फैसला हो सकता है। खबरें यह आ रही थीं कि एक जुलाई से नई गाइडलाइन लागू होगी, लेकिन यह जानकारी निराधार साबित हुई।
इंदौर सहित विभिन्न जिलों से जिला मूल्यांकन समितियों ने नई गाइडलाइन के प्रस्ताव तो पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को भेज दिए हैं, लेकिन अब तक गाइडलाइन बढ़ाने को लेकर केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक नहीं हो पाई है। एक जुलाई से गाइडलाइन बढ़ने की खबरों के कारण जमीन और भूखंड खरीदने वाले कई लोगों ने फटाफट पंजीयन कराना शुरू किए थे, लेकिन अब इसमें 15 दिन का समय और मिलने से राहत मिली है। उल्लेखनीय है कि नई गाइडलाइन में विभिन्न क्षेत्रों में अचल संपत्ति की खरीदी-बिक्री की दरें पांच से लेकर 20 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।