Wednesday , June 26 2024
Breaking News

CA Exam:सुुप्रीम कोर्ट ने CA की परीक्षा को दिखाई हरी झंडी, संक्रमित छात्रों को मिलेगा Opt out का विकल्प

CA Exams 2021: digi desk/BHN/ सुप्रीम कोर्ट ने CA परीक्षा को स्थगित करने से किया इंकार करते हुए शारीरिक तौर पर इसकी परीक्षा आयोजित को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें परीक्षा स्थगित करने और इस साल केंद्रों की संख्या में वृद्धि सहित विभिन्न राहत दिए जाने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए परीक्षा 2021 (CA Exams 2021) को स्थगित नहीं किया जाएगा और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) परीक्षा करा सकता है। आपको बता दें कि ICAI द्वारा मई में आयोजित की जाने वाली CA की परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थीं और अब पांच से 20 जुलाई तक परीक्षा आयोजित होने वाली हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ICAI से उन छात्रों के लिए ऑप्ट आउट विकल्प पर विचार करने को कहा जो COVID संक्रमित हैं या कोविड के बाद इसका प्रभाव है। ICAI द्वारा दूसरा मौका देने के लिए सहमत होने के बाद ऑप्ट आउट देने पर कल यानी बुधवार को आदेश पारित किया जाएगा। कोर्ट ने आईसीएआई ICAI से जुलाई परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर एक विस्तृत नोट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने ICAI से उस प्राधिकरण को नामित करने के लिए कहा जो एक उम्मीदवार को प्रमाणित कर सकता है कि ऑप्ट आउट चुनने के लिए कोरोना से संबंधित मुद्दे हैं। ICAI ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को लागू करेगा।

सोमवार को ICAI ने दलील देते हुए कहा कि CA परीक्षा कराने के लिए यह सबसे अनुकूल समय है, क्योंकि कोविड -19 के मामले इस समय काफी निचले स्तर पर हैं। उसका कहना था कि यह चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त समय प्रदान करता है। ICAI ने शीर्ष अदालत को बताया कि यदि परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाती हैं, तो ये अभ्यर्थियों के हित में होगा।

About rishi pandit

Check Also

पंजाब में घुस आए आतंकी, दो जिलों में अलर्ट; बंदूक दिखाकर बनवाया खाना

 पठानकोट पंजाब के सीमांत जिलों गुरदासपुर और पठानकोट में हाई अलर्ट जारी किया गया है। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *