Online shopping complane: digi desk/BHN/ कोरोनाकाल में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लोगों ने हर चीज की शॉपिंग ऑनलाइन की है और डिलीवरी ब्वाय से संपर्क में आए बिना सामान खरीदा है। इस दौरान ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ा है। कई लोग ऑनलाइन सामान खरीदने की कोशिश में ठगी का शिकार भी हुए हैं। इसी वजह से सलाह दी जाती है कि भरोसेमंद साइटों से ही सामान खरीदें। कई बार आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं और मंगाए गए सामान की मात्रा कम होती है या खराब सामान आपके घर भेज दिया जाता है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें और वो खराब सामान का ही इस्तेमाल करने लगते हैं। जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। खराब सामान आने पर आप कानून की मदद ले सकते हैं।
क्या है नियम
आपने अक्सर सुना होगा कि ऑनलाइन साइट से मोबाइल ऑर्डर करने पर पत्थर भेज दिया जाता है और ग्राहक को बड़ा घाटा हो जाता है। इसके बाद वो कभी ऑनलाइन सामान खरीदता और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करता है। अगर आपके पास भी गलत डिलीवरी आती है तो नियमों के अनुसार कंपनी आपका सामान बदलकर वही चीज देगी, जो आपने ऑर्डर की थी। अगर कंपनी ऐसा करने से मना करती है या कोई अतिरिक्त चार्ज मांगती है तो आप कंपनी के खिलाफ शिकायत करके कानूनी मदद ले सकते हैं।
अगर कोई कंपनी गलत सामान के बदले सही सामान देने से मना करती है तो आप कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए तीन स्तरों पर कंज्यूमर कोर्ट बनाई गई है। 20 लाख रुपये तक के मामले में आप जिला कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। वहीं अगर मामला 20 लाख से एक करोड़ रुपये तक का है तो आप राज्य कंज्यूमर कमीशन में शिकायत कर सकते हैं। जबकि 1 करोड़ से ज्यादा का विवाद होने पर सीधे नेशनल कंज्यूमर कमीशन पर शिकायत की जा सकती है।
गिफ्ट न मिलने पर भी कर सकते हैं शिकायत
कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने दोस्त या करीबी लोगों को कुछ गिफ्ट भेजते हैं, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंचता है। ऐसे मामले में भी आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। यहां आपके विवाद में कीमत के आधार पर जिला, राज्य राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत की जा सकती है।
कैसे दर्ज कराएं अपनी शिकायत
- सामान खरीदने में गड़बड़ी होने पर आप जिला कंज्यूमर फोरम, राज्य कंज्यूमर आयोग या फिर राष्ट्रीय कंज्यूमर आयोग में शिकायत कर सकते हैं।
- consumerhelpline.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है।
- टोल फ्री नंबर 14404 और 1800-11-4000 पर भी शिकायत की जा सकती है।
- आप 8130009809 नंबर पर एसएमएस के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं।
- एसएमएस करने पर आपके पास आयोग से फोन आएगा और आपकी शिकायत लिखी जाएगी।