छतरपुर,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर करने के मामले में बिजावर न्यायाधीश मनीष शर्मा की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देकर 5 वर्ष कठोर कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि फरियादी गोविंद सिंह निवासी ग्राम हरपुरा ने थाना भगवां में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 फरवरी 2016 को वह घर में सो रहा था। तब रात्रि करीब 12 बजे आरोपी बंदू प्रजापति ग्राम बरेठी ने पुरानी बुराई पर से हाथ में लिए कट्टे से उस पर फायर करके हत्या का प्रयास किया। गोली उसकी दाहिनी कोहनी के ऊपर लगी।
पुलिस ने विवेचना के बाद अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक एडीपीओ अजय कुमार मिश्रा ने आरोपी के खिलाफ सभी सबूत अदालत में पेश किए। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा की अदालत ने आरोपित बंदू प्रजापति को धारा 307 आइपीसी में 5 वर्ष कठोर कैद व 1 हजार रुपये जुर्माना सहित धारा 27 आयुध अधिनियम में 3 वर्ष कठोर कैद व 1 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।