MoRTH Guidelines:digi desk/BHN/ देशभर में अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक जैसा होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग ने एक अधिसूचना जारी की है। जिसके मुताबिक सभी वाहनों के लिए एक समान पीयूसी प्रमाण पत्र होंगे। सरकार के इस फैसले के बाद वाहन चालक को अलग-अलग स्थानों पर नया पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्रालय ने कहा है कि प्रमाणपत्र को नेशनल रजिस्टर सिस्टम से जोड़ा जाएगा।
क्यूआर कोड छपा होगा
केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव किया गया है। अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में एक क्यूआर कोड छपा होगा। जिसमें वाहन, मालिक और उत्सर्जन की स्थिति की जानकारी होगी। नए सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर, नाम, पता, इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी दर्ज होगा। इससे डेटाबेस की सहायता से किसी वाहन के बारे में विवरण प्राप्त करने में आसानी होगी।
वाहन डॉक्यूमेंट की वैधता बढ़ाई
वहीं सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे सभी मोटर वाहन संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा है कि उन सभी डॉक्यूमेंट को शामिल किया गया है जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई। या 30 सितंबर को समाप्त होने वाली है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इस एडवाइजरी को लागू करें। जिससे इस कठिन वक्त में काम कर रहे ट्रांसपोर्टरों, विभिन्न संगठन और जनता को परेशान ना होना पड़े। बता दें इससे पहले 30 मार्च, 9 जून, 24 अगस्त 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 को मोटर वाहन अधिनियम 1988 और सेंट्रल मोटर से संबंधित डॉक्टूमेंट की वैधता के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई थी।