Gold Hallmarking: digi desk/BHN/ नई दिल्ली/ सोने की कीमतों में आज की गिरावट को देखते हुए यदि आप सोना खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो पहले रूक जाइये क्योंकि आज से सोना खरीदने के संबंध में नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। दरअसल आज से गोल्ड हॉलमार्किंग नियम लागू हो रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण गोल्ड हॉलमार्किंग के नियमों को लागू करने में पहले ही देरी हो चुकी थी। लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ केंद्र सरकार ने सोना खरीदने में आज से हॉलमार्किंग नियमों को लागू कर दिया है। हॉलमार्किंग नियमों के उल्लंघन करने पर अब सराफा कारोबारी को एक साल की जेल भी हो सकती है और गोल्ड के बाजार मूल्य से पांच गुना तक पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है।
ग्राहकों के इसलिए फायदेमंद है हॉलमार्किंग
गोल्ड हॉलमार्किंग दरअसल सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट है। फिलहाल हॉलमार्किंग के नियम 14, 18 और 22 कैरेट गोल्ड की बिक्री पर ही लागू होंगे। हॉलमार्किंग लागू होने के साथ ही सराफा व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन और ऑटोमैटिक कर दिया गया है। इधर World Gold Council के अनुसार भारत में करीब 4 लाख रजिस्टर्ड ज्वेलर्स हैं, उसमें से भी 35,879 के करीब ज्वेलर्स BIS से प्रमाणित हैं।
गौरतलब है कि भारत में सराफा बाजार में हॉलमार्किंग वाले सोने के आभूषण पहले भी बिकते थे, लेकिन उन पर अभी कोई हॉलमार्किंग नियमों की अनिवार्यता लागू नहीं थे। देश में कुछ बड़े गोल्ड व्यापारी खुद ही गोल्ड हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी बेच रहे हैं। लेकिन अब हॉलमार्किंग नियमों के लागू होने के साथ ही सभी ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग वाली ही ज्वेलरी बेचनी होगी।
केंद्र सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम लागू करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है, जिसकी देखरेख ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के डायरेक्टर जनरल प्रमोद तिवारी संभाल रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में सोने के आभूषणों के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों का ऐलान किया था, इन नियमों को जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका था।
घर में रखे सोने के न हो चिंतित
गोल्ड हॉलमार्किंग नियम लागू होने के बाद यदि आप अपने घर में रखे सोने को लेकर चितिंत है तो परेशान न हो क्योंकि घर में रखे सोने की ज्वेलरी पर कोई फर्क नहीं होने वाला है। पुरानी ज्वैलरी या घर में रखे सोने पर हॉलमार्किंग के नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन सराफा कारोबारी अब बिना हॉलमार्क के सोना नहीं बेच पाएगा।