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GST Council Meeting: कोरोना वैक्सीन पर GST में बदलाव नहीं, ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स नहीं

GST Council Meeting: digi desk/BHN/ नई दिल्ली/ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल 44वीं बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और काउंसिल ने मंत्रियों के समूह (GOM) की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्लैक फंगस और कोरोना इलाज से जुड़े उपकरण और दवाइयों पर GST दर को तर्कसंगत बनाने को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया है। GST Council ने कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी की दर से GST जारी रखने का फैसला किया है।

कोरोना वैक्सीन पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी

वित्त मंंत्री ने बताया कि GST परिषद ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की है। वहीं कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी GST जारी रहेगा। केंद्र सरकार 75 फीसदी कोरोना वैक्सीन की खरीदारी करेगी और खुद GST का वहन करेगी। GST से होने वाली 70 फीसदी इनकम राज्यों के साथ साझा की जाएगी।

इन चार उत्पादों पर जीएसटी के रेट तय

वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स पर GST Rate तय किए गए हैं। इनमें दवाएं, ऑक्सिजन, ऑक्सिजन रिलेटेड इक्विपमेंट, टेस्टिंग किट्स और दूसरी मशीनें और कोरोना महामारी से संबंधित राहत सामग्री भी शामिल है। साथ ही Council Meeting ने रेमडेसिविर दवा पर भी जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फर्नेसेज और टेंपरेचर चेकिंग इक्विपमेंट पर GST घटाकर 5 फीसदी और एंबुलेंस पर 12 फीसदी कर दी गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह तय किया गया है कि ये सभी दरें सितबंर माह से लागू होगी।

काली फफूंद की दवा पर नहीं लगेगा जीएसटी

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि काली फफूंद बीमारी के इलाज में काम आने वाली एंटीफंगल दवा Amphotericin पर कोई GST नहीं लगेगा। GST काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवाओं और कोविड के खिलाफ जंग में जरूरी दूसरे सामान पर GST में कटौती की है।

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