नगरीय क्षेत्र की दुकाने भी रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी, 50 फीसदी क्षमता का करना होगा पालन, रविवार को बंद रहेंगी सब दुकानें
शेष दुकानें एसडीएम द्वारा निर्धारित जोन के अनुसार 3-3 दिन खुलेंगी
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कोरोना कर्फ्यू अनलॉक प्रक्रिया के तहत राज्य शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार नगरीय क्षेत्र की बाजार की दुकानें 50 प्रतिशत ही खुल सकेंगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने पूर्व में जारी आदेश के स्पष्टीकरण में बताया कि परिशिष्ट क्रमांक 2 में वर्णित प्रतिष्ठान जैसे किराना दुकाने, राशन दुकाने, फल एवं सब्जियां, खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र की दुकानें, मोहल्ले, कॉलोनी और ग्रामों की एकल दुकानें प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगी। इन दुकानों पर 50 प्रतिशत दुकानें खोलने का प्रतिबंध लागू नही होगा। अर्थात् इस प्रकार के प्रतिष्ठान रविवार को छोड़कर सप्ताह के शेष 6 दिवसों में निर्धारित समयानुसार खुल सकेंगी।
परिशिष्ट क्रमांक 2 के अलावा अन्य शेष प्रकार की दुकानें परिशिष्ट क्रमांक 3 के अनुसार 50 प्रतिशत के नियमानुसार ही संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित जोन के लिये खुलने के निर्धारित किये गये दिनों में 50 प्रतिशत के नियम का पालन करते हुये रात्रि 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। सभी वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों की होम डिलेवरी पूर्वानुसार निर्बाध जारी रहेगी।