Google moves to highcourt and calims that not IT rules:digi desk/BHN/ नए IT नियमों को लेकर विरोध की स्थिति बनी हुई है। WhatsApp के बाद अब Google ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। Google ने नए आईटी नियमों का विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा है कि नए रूल्स उस पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वह सोशल मीडिया कंपनी नहीं, बल्कि एक सर्च इंजन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
Google की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि गूगल एक सर्च इंजन है, कोई सोशल मीडिया कंपनी नहीं। इसलिए वो आईटी नियम (IT Rules) 2021 के अंतर्गत नहीं आते। कोई गूगल पर ये आरोप नहीं लगा सकता कि हमने 24 घंटे में फोटोग्राफ नहीं हटाए। हरीश साल्वे ने माना कि कुछ कंटेंट इंडिया में आपत्तिजनक (Offensive) हो सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों में वो सही माने जाते हैं। इसलिए ग्लोबली इस कंटेंट को हटाया नहीं जा सकता।
बता दें कि इससे पहले WhatsApp ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार की नई IT पॉलिसी पर रोक लगाने की अपील की थी। उनकी दलील थी कि नये नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी ही खत्म हो जाएगी।
नये IT नियमों में क्या है?
दरअसल, 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन लेकर आई और इन्हें लागू करने के लिए एक महीने का समय दिया। नए नियमों के अनुसार, व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजनल सोर्स को ट्रैक करना जरूरी है। यानी अगर कोई गलत या फेक पोस्ट वायरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसके ऑरिजनेटर के बारे में पूछ सकती है और सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया था। साथ ही किसी पोस्ट या कंटेंट की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।