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विश्वविद्यालयों में रक्त जांच लैब की स्थापना हो, राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कुलपतियों को दिए निर्देश

परीक्षाओं की समय सारणी वेबसाइट पर प्रदर्शित हो, वैक्सीनेशन की फुल-प्रूफ व्यवस्था हो

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों में रक्त जांच लैब की स्थापना के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि लैब में नोवेल कोरोना की जांच की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्थाओं को भी प्रभावी बनाने और प्रति माह ब्लड टेस्ट करवाने के निर्देश दिए है। राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन चर्चा कर रही थी। बैठक में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव भी ऑनलाइन शामिल हुए।

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में कराए जाने वाले कोविड वैक्सीनेशन कार्य को प्रभावी तरीके से संचालित किया जाए। एक भी वैक्सीन वेस्ट नहीं हों, वैक्सीनेशन कार्य की फुल-प्रूफ व्यवस्था बनाई जाए। वैक्सीनेशन की वाइल को तभी खोला जाए, जब केन्द्र पर दस या दस के गुणित में वैक्सीनेशन के लिए व्यक्ति उपस्थित हो। इस के लिए स्पष्ट कार्य योजना बना कर कार्य किया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों द्वारा गोद लिए गए ग्रामों में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन की व्यवस्था के लिए कार्य के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरपंचों के साथ चर्चा कर वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों में हो रहे निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि परीक्षाओं की समय सारणी को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए। इसमें परीक्षाओं की समय-सारणी के साथ ही परीक्षा परिणाम की तिथियों का भी उल्लेख किया जाए। ताकि छात्र-छात्राओं को परीक्षा तैयारी का उचित समय मिले। उनको बताया गया कि विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की परीक्षाएं जून और जुलाई माह में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इनके परिणाम क्रमशः जुलाई और अगस्त माह में घोषित होगे। विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालयों में भी इसी अवधि में ओपेन बुक प्रणाली से परीक्षाएं संचालित होगी। विद्यार्थी घर से ही परीक्षाएं देगे। उत्तर पुस्तिकाएं कलेक्शन सेंटर में जमा करानी होगी। परीक्षा मूल्यांकन की व्यवस्था लीड कॉलेजों में की जाएगी।

इस अवसर पर बताया गया कि प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में 45 प्लस से अधिक की आयु वाले विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजन का टीकाकरण हुआ है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा एमए योग, डी-फार्मा और एम-फार्मा के नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए है। इसी तरह जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सर्टिफिकेट इन प्रिंटिग टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर द्वारा एम टेक इन्टरनेट ऑफ थिंग्स, एम.टेक. एनर्जी मैनेजमेंट, एम टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मास्टर ऑफ वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ वोकेशन इन लैंड स्केप डिजाईन, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू द्वारा इन्फेंट्री स्कूल महू में डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर, सर्टिफिकेट इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर, आर्मीवॉर कॉलेज महू में योग सर्टिफिकेट कोर्स, मानव अधिकार सर्टिफिकेट कोर्स और मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी में एम.ए. पुलिस प्रशासन के नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए है।

ऑनलाइन बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डी.पी. आहूजा के साथ ही, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू, पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपतिगण उपस्थित थे।

कोरोना कर्फ्यू में राहतः राशन, किराना दुकानों को मिली 3 बजे तक की छूट

कोरोना वायरस (कोविड-19) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सतना जिले में 31 मई 2021 की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने आम जनता की अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई लाईन जारी रखने जिले में राशन, किराना की दुकानें, प्रतिष्ठानों को दोपहर 3 बजे तक खुलने की छूट प्रदान कर दी है। लेकिन इस दौरान प्रतिष्ठान पर दो गज की दूरी बनाये रखने और कोरोना प्रोटोकाल के पालन की जिम्मेदारी दुकान प्रतिष्ठान संचालक की होगी। इसका उल्लंघन होने पर प्रतिष्ठान को सील कर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। आदेश में स्पष्ट गया है कि सब्जी और फल मंडी पूर्व आदेश के अनुसार बंद रहेंगी, किन्तु वर्तमान की तरह गली-मोहल्लों में बिक्री व्यवस्था संचालित रहेगी।

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