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तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक, अब आंध्रप्रदेश के कोरोना मरीजों को देना होगा प्रवेश

Telangana highcourt stays the government order: digi desk/BHN/ देश में कोरोना संक्रमण के कारण हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। कहां जा रहा है कि इस जानलेवा महामारी को हराने हम सब को एक होना होगा। एक- दूसरी की सहायता के लिए पीछे नहीं रहना है। लेकिन तेलंगाना और आंधप्रदेश राज्य में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तेलंगाना पुलिस आंधप्रदेश से आ रही एंबुलेंस को प्रदेश के बॉर्डर में आने नहीं दे रही है। अब इस पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

सरकार ने जारी किया था आदेश

दरअसल तेलंगाना मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने एक आदेश जारी किया था। जिसमें पड़ोसी प्रदेशों से आने वाले रोगियों के प्रवेश देने से इनकार किया गया था। सरकार का कहना था कि मरीजों के साथ एंबुलेंस को तभी आने दिया जाएगा। जब उनका अस्पतालों के साथ कोई अपॉइंटमेट हो। हालांकि अब इस आदेश पर अदालत ने रोक लगा दी है।

कई एंबुलेंस लौटी वापस

तेलंगाना सरकार के आदेश के चलते अब तक कई दर्जनों एंबुलेंस सीमा से वापस लौट चुकी हैं। पुलिस आंध्रप्रदेश से आने वाली एंबुलेंस को रोक रही हैं, क्योंकि उनमें कोविड संक्रमित हैं। उनके पास प्रदेश के किसी अस्पताल की परमिशन और बेड की जानकारी होना जरूरी है। बिना उसके एंट्री नहीं दी जा रही है। ऐसे में समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण कई मरीजों की मौत भी हो गई।

 

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