सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने कोविड-19 के बहुत हल्के एवं बिना लक्षण वाले मामलों के मरीजों के लिये होम आइसोलेशन हेतु नवीन दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीन निर्देशानुसार अनुसार मास्क के उपयोग के 8 घंटे या उससे पहले यदि मास्क गीला या गंदा हो जाए तो इसे फेंक दें। मरीज एक निर्धारित कमरे में रहें और घर में अन्य लोगों, विशेषकर बुजुर्ग और उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी आदि जैसी सह-रुग्ण स्थितियों वाले लोगों, से दूर रहें। मरीज को अच्छे हवादार क्रॉस वेंटिलेशन वाले कमरे में रहना चाहिए और कमरे की खिड़कियों को हमेशा खुला रखना चाहिए ताकि कमरे में स्वच्छ हवा आ सके।
मरीज को हमेशा ट्रिपल-लेयर मास्क पहने रहना चाहिए। मास्क को फेंकने से पहले 1 प्रतिशत सोडियम हाइपो-क्लोराइट से कीटाणुमुक्त किया जाना चाहिए। बीमार व्यक्ति के कमरे में जाने पर देखभाल करने वाले व मरीज दोनों को एन-95 मास्क पहनना चाहिए। शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए मरीज को आराम करना चाहिए और तरल पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। हमेशा श्वसन संबंधी शिष्टाचार का पालन करें। साबुन और पानी से कम से कम 40 सेकेंड तक थोड़ी-थोड़ी देर बाद हाथ धोएं अथवा हाथों को एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से साफ करें घर के किसी भी सदस्य के साथ अपने वैयक्तिक सामानों को साझा न करें। कमरे में अक्सर छुई जाने वाली सतहों को 1 प्रतिशत हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से साफ करें। पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से ब्लड ऑक्सीजन के स्तर की नियमित तौर पर स्वयं निगरानी अवश्य करें। मरीज दैनिक स्तर पर शरीर के तापमान की जांच के साथ अपने स्वास्थ्य की स्वयं-निगरानी करेगा और तबीयत ज्यादा खराब होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल को रिपोर्ट करेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में ‘किल कोरोना-3’ अभियान 25 मई तक चलेगा
प्रदेश में कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अधिकाधिक जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये ‘किल कोरोना-3’ अभियान का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू कर दिया गया है। इस अभियान की अवधारणा सर्दी, खाँसी, बुखार के लक्षणयुक्त रोगियों के प्राथमिक उपचार एवं कोविड-19 के सर्वेलेन्स के लिये की गई है। अभियान का संचालन 25 मई 2021 तक किया जायेगा।
प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव ने कहा है कि किल कोरोना अभियान में प्राथमिक दल अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से कर सके, इसलिये ग्रामवासियों को जागरूक करने, उनका सहयोग प्राप्त करने तथा दल एवं समुदाय के बीच बेहतर समन्वय एवं संवाद स्थापित करने के लिये ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों, स्व-सहायता समूह के पदाधिकारियों या सदस्य, कोरोना वॉलेंटिंयर्स, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं के व्यक्तियों को भी इस दल के साथ जोड़ने की कार्यवाही की जाये। जनपद एएव जिला पंचायत में पूरा अभियान प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके, इसके लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद एवं जिला पंचायत दिन-प्रतिदिन में परिवीक्षण समन्वय एवं मॉनीटरिंग की भूमिका प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करें।
ग्राम पंचायतों को प्रेरित किया जाये कि वे जानबूझकर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एवं होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की राशि के रूप में समुचित दण्ड अधिरोपित करने का संकल्प लें। उल्लंघनकर्ता से राशि की वसूली करें। इस प्रकार वसूल की गई राशि का उपयोग कोरोना प्रबंधन (यथा फेस मास्क, सेनेटाइजर, क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था आदि) में किया जाये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्रांतर्गत सभी व्यवस्थाओं का नियमित पर्यवेक्षण, समीक्षा एवं अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) करेंगे। वे ‘किल कोरोना-3’ अभियान में समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन के लिये जिम्मेदार होंगे।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का दायित्व-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अपने जिला अंतर्गत सभी व्यवस्थाओं का नियमित पर्यवेक्षण, समीक्षा व अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) करेंगे। वे ‘कल कोरोना-3’ अभियान में समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन के लिये जिम्मेदार होंगे। प्रमुख सचिव ने कहा है कि ‘किल कोरोना-3’ अभियान का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम तथा समस्त जनपद एवं जिलों को कोरोना मुक्त कराना है। इस संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।