सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने पूर्व में जारी आदेशानुसार सतना जिले की सीमा क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 8 मई 2021 की प्रातः 6 बजे तक बढ़ाई है। समीपवर्ती जिले रीवा एवं पन्ना में टोटल कोरोना कर्फ्यू का आदेश 6 मई तक बढ़ाने के फलस्वरूप कोरोना संक्रमण की चेन का तोड़ने के उद्देश्य से सतना जिले में भी 2 मई को आदेश जारी किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में पूर्व से लागू आदेश की कंडिका 5 के अनुसार राशन आदि की दुकानें 6 मई की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी, राशन आदि की होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। इस अवधि में चिकित्सकीय प्रयोजन अथवा आपातकालीन स्थिति के अलावा किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नही होगी। आवश्यक सामग्री की होम डिलेवरी की ही अनुमति रहेगी।
कोविड संक्रमण से बचने अनुकूल व्यवहार जरूरी
दूर से अभिवादन करें, न किसी से हाथ मिलायें, न गले मिलें
कोविड-19 संक्रमण के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिये सावधानियां रखना अतिआवश्यक है और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये हमें अपने व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन लाना भी अति आवश्यक है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जनसामान्य से आग्रह किया कि वे बार-बार अपनी आंख नाक और मुंह को छूनें से बचें, दूर से अभिवादन करें न किसी से हाथ मिलायें, न गले मिलें, आपस में दो गज की दूरी जरूर रखें। घर से बाहर निकलने पर हमेशा मास्क पहनें।
खांसते और छींकते समय अपने मुंह तथा नाक को ढंककर रखें। श्वसन संबंधी शिष्टाचार का पालन करें। बार-बार साबुन तथा पानी अथवा अल्कोहलयुक्त सेनीटाईजर से हाथों को धोयें। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, तंबाखू गुटका खैनी पान आदि खाकर यहां-वहां न थूकें। बार-बार छुएं जाने वाली सतहों को नियमित रूप से विसंक्रमित करें।
अनावश्यक यात्रा से बचें। कोरोना को लेकर किसी से भेदभाव न करें। अनावश्यक भीड़-भाड़ इकट्ठा न होने दें। अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर किसी भी अपुष्ट जानकारी को प्रसारित न करें। सूचना के भरोसेमंद स्त्रोतों से ही जानकारी लें। आपस में सभी एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक रूप से सहयोग प्रदान करें।