सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ महाराजा मार्तण्ड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एण्ड जू मुकुन्दपुर के संचालक संजय रायखेड़े ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उददेश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा 29 अप्रैल 2021 को जारी आदेशानुसार जिले में कोरोना कर्फ्यू को 8 मई 2021 की सुबह 6 बजे तक के लिये बढ़ाया गया है। इस कर्फ्यू अवधि में छूट प्राप्त गतिविधियों में पर्यटन गतिविधि सम्मिलित न होने से 7 मई 2021 तक महाराजा मार्तण्ड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एण्ड जू मुकुन्दपुर के अन्तर्गत पर्यटन गतिविधि को स्थगित (पूर्णतः बन्द) किया गया है।
नेशनल लोक अदालत अब 10 जुलाई को होगी
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह ने बताया कि 8 मई 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तिथि में परिवर्तन किया गया है। नेशनल लोक अदालत अब 8 मई के स्थान पर 10 जुलाई 2021 को आयोजित की जायेगी।
छात्रावास योजना एवं कल्याणकारी संस्था को माह अप्रैल का खाद्यान्न आवंटित
जिले में संचालित कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास के अंतःवासियों को माह अप्रैल 2021 का खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) आवंटित किया गया है। आवंटन केवल विभाग द्वारा स्वीकृत संस्थाओं की उचित मूल्य दुकानों से मैप की हुई दुकानो के लिये जिले की 109 संस्थाओं के 5633 अंतःवासियों को दुकानवार एवं संस्थावर जारी किया गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्यान्न आवंटन (गेहूँ, चावल) जिले की संस्था एवं छात्रावासो में रह रहे अंतःवासियों को 15 किलोग्राम (गेहूँ 12 किग्रा. एवं चावल 3 किग्रा.) प्रति सदस्य के मान से जारी आवंटन दुकानवार, संस्थावार पोर्टल पर वेलफेयर अन्तर्गत पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है।
रजिस्ट्री की गाइडलाईन 30 जून तक यथावत
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए प्रति वर्ष एक अप्रैल से नई गाइडलाईन जारी की जाती है। परंतु कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाईन में 30 जून तक कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्ववत रखा गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनता के नाम जारी अपने सन्देश में कहा कि आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। गाइडलाईन अनुसार महिलाओं के नाम से पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी। सामान्य पंजीयन की दर 3 प्रतिशत है जबकि महिला आवेदकों के लिए यह दर 1 प्रतिशत रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि उप पंजीयक कार्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जायें। जिससे आम जनता पंजीयन भी करा सके और अर्थ-व्यवस्था भी प्रभावित न हो।
जरूरतमंद बच्चों को निजी स्पॉन्सरशिप के तहत भी सहायता दी जायेगी
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की प्रमुखतः परिवार में पालन-पोषण देखरेख एवं संस्था में जाने से रोकने मध्यप्रदेश बाल प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) दिशा-निर्देश 2020 जारी किये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को निजी स्पॉन्सरशिप के माध्यम से सहायता प्रदान करने के प्रावधान भी शामिल किये गये हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास सौरभ सिंह ने बताया कि राज्य औद्योगिक संघ, व्यापारिक संघ, व्यवसायिक सेवा संगठन चेम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थायें निजी स्पॉन्सरशिप के तहत ऐसे बच्चों के संरक्षण एवं विकास की दिशा में सहयोग कर सकते हैं।
राज्य शासन द्वारा प्रति बच्चा प्रतिमाह 2 हजार रूपये बच्चे के माता-पिता या संरक्षक को प्रदान किये जाने के प्रावधान हैं। शासन का प्रयास है कि समुदाय के साथ-साथ शासन देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले समस्त बच्चों को सहायता प्रदान की जाये। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले समस्त बच्चों को शासकीय स्पॉन्सरशिप के अलावा निजी स्पॉन्सरशिप से भी लाभान्वित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में कोविड महामारी के दौरान बच्चे जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में आ सकते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि संभाग के जिम्मेदार व सक्षम नागरिक आगें बढ़कर निजी स्पॉन्सरशिप के तहत बच्चों, संस्थाओं को वित्तीय, सामग्री सेवायें, अधोसंरचना विकास हेतु सहायता कर सकें।
निजी स्पॉन्सरशिप योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, संगठन जरूरतमंद बच्चों की सहायता के इच्छुक हो तो महिला बाल विकास विभाग के स्थानीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।