MP:Ration will be also given to elderly and disbled person to home:digi desk/BHN/ भोपाल/ कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को एकमुश्त तीन माह का राशन देगी। इसमें बुजुर्ग और निशक्त उपभोक्ताओं को आशीर्वाद योजना के माध्यम से घर जाकर राशन दिया जाएगा। खाद्यान्न वितरण का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है।
इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि राशन वितरण की विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समिति बनाकर जांच कराई जाए। साथ ही अनियमितता मिलने पर कठोर कार्रवाई भी हो। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जिस तरह अन्न उत्सव में नोडल अधिकारियों ड्यूटी लगाई गई थी, वैसी ही व्यवस्था इस बार भी बनाई जाए।
अधिकारियों की मौजूदगी में पात्र परिवारों को राशन बंटे और उसकी सूची जिला आपूर्ति अधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन का वितरण किया जाए और उन्हें पर्ची भी अनिवार्य रूप से दी जाए।
संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बुजुर्ग और निशक्त उपभोक्ताओं को आशीर्वाद योजना के तहत दुकानों से राशन घर तक पहुंचाया जाए। यदि ऐसा करने में कोई असुविधा हो तो उपभोक्ता के नामिनी के माध्यम से राशन दिया जाए। पोर्टेबिलिटी की नहीं मिलेगी सुविधा विभागीय अधिकारियों ने बताया कि तीन माह का एकमुश्त राशन देने की सुविधा में उपभोक्ताओं को पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं मिलेगी।
यदि किसी उपभोक्ता को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन दिया जाना है तो उसको बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही राशन दिया जा सकेगा। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन राशन वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पालन करना होगा। एक समय में ज्यादा हितग्राही उपस्थित न हों, इसके लिए दुकान खोलने का समय बढ़ाया जा सकता है। मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रहेगा।