सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ वनमंडल अधिकारी राजेश राय द्वारा जिले के आमजन को सूचित किया गया है कि जिले की सीमा के अंदर 20 अप्रैल से 5 मई तक वनक्षेत्र से तेन्दूपत्ता के तुड़ाई, संग्रहण एवं परिवहन (निष्कर्षण) कार्य प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित अवधि में यदि कोई व्यक्ति तेन्दूपत्ता की तुड़ाई, संग्रहण एवं परिवहन (निष्कर्षण) करते हुए पाया जायेगा तो उसके विरूद्व भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 77 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उन्होने बताया कि यदि कोई व्यक्ति तेन्दूपत्ता की तुड़ाई, संग्रहण एवं परिवहन (निष्कर्षण) करते हुए पाया जाता है तो भारतीय वन अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत 6 माह तक कारावास या 15 हजार तक जुमार्ना या दोनो से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
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