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PF Interest: क्या नौकरी छोड़ने के बाद भी पीएफ अकाउंट में मिलता है ब्याज, क्या हैं सारे नियम

PF Interest:digi desk/BHN/ नौकरी बदलते समय हम अक्सर अपना पीएफ अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर करना भूल जाते हैं। अधिकतर लोगों का मानना है कि PF के रूप में उनकी सैलरी से जो भी पैसे कटे हैं उन पर 58 साल की उम्र तक बिना किसी टैक्स के ब्याज मिलती रहेगी। इसी सोच की वजह से कई लोग ना तो अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराते हैं और ना ही उसमें पड़ा पैसा बाहर निकालते हैं। कई लोग 58 साल के होने से पहले ही नौकरी छोड़ देते हैं और खुद का बिजनेस शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के अंदर भी यह जिज्ञासा रहती है कि उनके पीएफ अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं, उनका क्या होगा। क्या इन पैसों पर उन्हें बिना कोई टैक्स दिए ब्याज मिलता रहेगा।

क्या है नियम?

EPF के नियमों के अनुसार 58 साल की उम्र तक आपके पीएफ अकाउंट में जो भी पैसा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और जमा पैसे पर ब्याज मिलती रहती है। इसका मतलब है कि पीएफ अकाउंट में अगर किसी वजह से नया पैसा नहीं भी गया है तो पुराने पैसे पर ही ब्याज मिलती रहेगी और टैक्स भी नहीं लगेगा। लेकिन, 58 साल के बाद आपको पीएफ अकाउंट में जो भी ब्याज मिलती है उस पर सरकार टैक्स लगाती है।

नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद निकाल लें पैसा

अगर आप 58 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं और नई नौकरी नहीं ज्वाइन करते हैं तो नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। अगर नौकरी छोड़ने के 38 महीने बाद भी आपने अपना पैसा नहीं निकाला तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इसके बाद आपको ब्याज मिलना बंद हो जाती है।

इन चार परिस्थितियों में इनऑपरेटिव हो जाता है पीएफ अकाउंट

  • जब खाताधारक 55 साल के बाद रिटायरमेंट लेते हैं।
  • जब खाताधारक विदेश में जाकर बस जाते हैं।
  • जब खाताधारक की मौत हो जाती है।
  • जब खाताधारक नौकरी छोड़ने के 38 महीने बाद भी अपना पैसा बाहर निकालने के लिए अप्लाई नहीं करता है।

क्या है इनकम टैक्स के नियम

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर आपने 5 साल से कम नौकरी की है तो पीएफ में मिलने वाली ब्याज पर टैक्स लगता है। वहीं, अगर पीएफ अकाउंट बनने के बाद शुरुआती 5 सालों में आपने एक से ज्यादा संस्थानों में काम किया है और अपना पीएफ बैलेंस ट्रांसफर कराया है तो आपका पीएफ अकाउंट जारी रहेगा और ब्याज पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। वहीं, अगर आपने अपना पीएफ बैलेंस ट्रांसफर नहीं कराया है तो आपको ब्याज पर टैक्स देना पड़ेगा।

नौकरी छोड़ने पर क्या करें

अगर आप नौकरी बदल रहे हैं तो नया संस्थान ज्वाइन करते ही अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करा लें। वहीं, यदि आप 58 साल से पहले रिटारमेंट ले रहे हैं तो नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद अपना पीएफ का पैसा बाहर निकाल लें।

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