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नगरीय प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए निकायों को जारी किए निर्देश

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश सभी निकायों को दिए हैं। सभी आयुक्त नगर पालिका निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ कोरोना संक्रमण के विरूद्ध अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के अभियान में सभी नगरीय निकायों को उचित स्थानों पर मास्क पहनने के संबंध में डिस्पले बोर्ड लगाने, निकायों की कचरा वाहनों के माध्यम से इस संबंध में उचित संदेश प्रतिदिन प्रसारित करने, नगरीय निकायों में उपलब्ध डिजिटल डिस्पले बोर्ड्स में भी मास्क पहनने के संबंध में संदेश प्रसारित करने, उपलब्ध संसाधनों से मास्क पहनने के संबंध में मुद्रित पर्चे वितरित करने की व्यवस्था की जाये।

बड़े नगरीय निकायों में जहाँ पर नगर वाहन सेवा की सुविधा उपलब्ध हैं, वहाँ पर नगर वाहन सेवा के वाहनों में भी मास्क पहनने की अनिवार्यता के संबंध में प्रचार-प्रसार किये जाने, प्रत्येक नगरीय निकाय में मास्क बैंक बनाये जाने तथा शहर के व्यस्ततम चौराहों पर जरूरतमंद नागरिकों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करते हुए मास्क उपलब्ध कराये जाने, नगरीय निकायों के चौराहों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता एवं आवश्यकता के संबंध में लगातार एनाउंसमेंट कराया जाना चाहिए। इसी तरह शासकीय चिकित्सालयों में समन्वय के माध्यम से मास्क बैंक बनाने के संबंध में कार्यवाही करने तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी स्लोगन का दीवार लेखन कराये जाने को कहा गया है।

डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और अस्पतालों के लिये निर्देश 

कोरोना पॉजिटिव रोगियों के विभिन्न स्तरीय उपचार के लिये डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के जनरल आइसोलेशन बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड्स के उपयोग के लिये मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं।

कोविड-19 रोगियों के भर्ती के लिये क्लीनिकल क्राईटेरिया

एसपीओ2<94 प्रतिशत, रेसपीरेटरी रेट<24/मिनट, टेम्परेचर<1010एफ डेसपाइट एंटीपायरेटिक्स, एसबीपी<100एमएम अथवा डीबीपी<60 एमएम, प्रेग्नेंट कोविड पॉजीटिव ऐज<60 विथ को-मॉर्बीडिटीज विथ सिंपटम्स, चेस्ट एक्स-रे शोइंग लोबर/मल्टी लोबर बाइलेटरल लंग कंसोलिडेशन, सीटी चेस्ट शोइंग मल्टी लोब डिस्ट्रीब्यूशन विथ जीजीओ, क्रेजी पेविंग, कंसोलिडेशन अथवा एयर स्पेस,सिंपटम्स/साइन्स ऑफ सेप्टिक शॉक।

सामान्य आइसोलेशन बेड्स के लिये भर्ती मापदण्ड

ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी, जिनके पास होम आइसोलेशन के लिये उपयुक्त व्यवस्था न हो, मंद लक्षण वाले रोगी, जिन्हें ऑक्सीजन एवं कड़ी चिकित्सीय निगरानी की आवश्यकता न हो, को-मोर्बिडिटी युक्त कोविड पॉजिटिव रोगी, जिनकी क्लीनिकल स्थिति स्थिर हो और एसपीओ2-95 प्रतिशत हो एवं ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता न हो, के लिये मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स के लिये भर्ती मापदण्ड

ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी, जिनका एसपीओ2 स्तर 90-94 प्रतिशत हो तथा <5 लीटर/मिनट के मान से ऑक्सीजन फ्लो रेट को नियंत्रित करने की आवश्यकता हो। ऑक्सीजन प्रदायगी के लिये सिंपल फेस मास्क, नसल कैनुला/प्रोंग्स द्वारा ऑक्सीजन थैरेपी दी जाने की आवश्यकता हो। उपचार उपरांत स्थित क्लीनिकल स्थित वाले को-मोर्बिलिटी युक्त कोविड पॉजिटिव रोगी।

हाई डिपेन्डेंसी यूनिट बेड्स के लिये भर्ती मापदण्ड

ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी, जिनका एसपीओ2 स्तर <90 प्रतिशत हो एवं ऑक्सीजन की प्रदायगी उच्च फ्लो दर >5 लीटर प्रति मिनट की दर से देने की जरूरत हो। नॉन-रिब्रीथिंग मास्क अथवा वेन्चुरी मास्क द्वारा ऑक्सीजन थैरेपी देने की आवश्यकता हो। को-मोर्बिलिटी युक्त कोविड पॉजिटिव रोगी, जिनकी क्लीनिकल स्थिति की लगातार निगरानी की आवश्यकता हो।

आईसीयू बेड्स के लिये भर्ती मापदण्ड

ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी, जिन्हें अति उच्च दर पर ऑक्सीजन सपोर्ट की नॉन इनवेसिव वेंटीलेटर (एनवी), वेंटीलेटर अथवा एचएफएनसी सपोर्ट की आवश्यकता हो। गंभीर जानलेवा को-मोर्बिलिटी युक्त कोविड पॉजिटिव रोगी।

कोविड-19 रोगियों के भर्ती के लिये डिस्चार्ज मापदण्ड

कोविड पॉजिटिव रोगी का ऑक्सीजन सेचुरेशन निरंतर 3 दिवस तक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के >95 प्रतिशत एसपीओ2 होने तथा बुखार कम करने की दवा के बगैर बुखार न होने पर चिकित्सकीय परामर्श अनुसार डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे रोगी घर पर आगामी 7 दिवस तक होम आइसोलेशन में रहकर अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करेंगे।

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