शराब के नशे में पति ने पत्नी को बुरी तरह से पीटा, चोटिल होने से मौत
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिले के अपर सत्र न्यायालय अमरपाटन ने पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को आजीवन कारावास समेत 5 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया गया है। बताया गया कि अमरपाटन थाना अंतर्गत ग्राम सोनौरा पुरानी बस्ती का शोभनाथ प्रजापति तनय कुलिया प्रजापति अपनी दूसरी पत्नी राजकुमारी प्रजापति के साथ गांव में रहता था। शोभनाथ की पहली पत्नी से एक पुत्र और एक पुत्री थे जो कि शोभनाथ के पिता के साथ रहते थे। दूसरी पत्नी राजकुमारी से शोभनाथ को ढाई वर्ष की एक पुत्री थी। पहली पत्नी के बच्चों को लेकर दूसरी पत्नी और शोभनाथ के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। शोभनाथ शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करने का आदी था। 22 अप्रैल 2022 की शाम को ईंटा का काम करने के बाद शोभनाथ घर आया और पत्नी राजकुमारी को खाना बनाने को कह कर गांव तरफ चला गया। तभी रात 11 बजे शोभनाथ शराब पीकर घर आया और पत्नी से खाना देने के लिए कहा तो उसकी पत्नी राजकुमारी वाद विवाद करने लगी। तब शोभनाथ ने अपनी पत्नी की पिटाई करने लगा। शराब के नशे में शोभनाथ रात भर अपनी पत्नी को पटक-पटक कर मारता रहा और बाद में उसे बेहोश समझकर सो गया। सुबह जब शोभनाथ नींद से उठा और पत्नी को मृत पाया तो घर के बाहर बैठकर रोने लगा। शोभनाथ के रोने की आवाज सुनकर उसके पिता तथा तथा आस पास के लोग आए तो शोभनाथ ने उनसे बताया कि रात में शराब के नशे में उसने पत्नी के साथ ज्यादा मारपीट कर दिया था जिससे पत्नी की मृत्यु हो गई।
आई थी गंभीर चोट
पुलिस ने मौके पर पहुंचे शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें मृतिका के पूरे शरीर पर चोटें पाई गई और सिर की चार हड्डियां और सीने की तीन पसलियां टूटी हुई पाई गईं। लिहाजा थाना प्रभारी संदीप भारतीय ने मामले की विवेचना कर चालान पेश किया। न्यायालय में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार सिंह ने किया। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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