सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आम जनता को यह आगाह किया गया है कि वे अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाईल एप्स के माध्यम से ऋण देने वाली गतिविधियों का शिकार न हो। आनलाईन एवं मोबाईल एप के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली कंपनी,फर्म को पहले सत्यापित करे। साथ ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी, केवायसी दस्तावेजों की प्रतियां भी कभी सांझा नही करे।
भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया है कि व्यक्तियो के द्वारा अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाईल एप्स के माध्यम से ऋण प्राप्त करने की बढ़ती संख्या के कारण त्वरित और परेशनी रहित तरीके से ऋण प्राप्त करने के शिकार हो रहे है। प्राय: यह देखने में आया है कि अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाईल एप्स से ऋण देने वाले अत्यधि ब्याज दरों पर ऋण देकर उधारकर्ताओं से मांगे जाने वाले अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क, अस्वीकार्य और कठोर वसूली के तरीको को अपनाते है। ऐसे अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाइल एप्स के संबंध में वेबसाइट http://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।