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Maihar: लंबित शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में तत्परता के साथ करें


कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिये निर्देश


सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को आयोजित समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर रानी बाटड ने सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई के लंबित प्रकरणों सहित विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि ऊर्जा विभाग की लंबित 2474 शिकायतों में 35 कम हुई है। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग की 19, राजस्व की 1214 शिकायतें हैं, जिसमे 288 शिकायतें एल-1 पर है। पीएचई विभाग की कुल शिकायते 950 तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की कुल शिकायतें 1031 है। कलेक्टर श्रीमती बाटड ने निर्देशित करते हुए कहा कि ऊर्जा, राजस्व, पीएचई और महिला बाल विकास लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए तत्परता से कार्य करें। उन्होंने इस सप्ताह शिकायतों के निराकरण में 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिन विभागों की शिकायते कम है, तो एल-1 पर आई शिकायतो को नजर अंदाज न करे। उन्होंने कम शिकायतो को भी गंभीरता से देखते हुए निराकरण कर बंद करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अमरपाटन आरती यादव, एसडीएम रामनगर डॉ आरती सिंह, डीपीओ राजेंद्र बांगरे, सीईओ प्रतिपाल बागरी, सीएमओ अमरपाटन सुषमा मिश्रा, पीआईयू मन्दाकनी गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
समय सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने जिले के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों व ग्राम पंचायत भवन के बाहर सूचना बोर्ड लगाने और उस पर सरपंच, सचिव और समिति का नाम, नम्बर तथा खुलने का समय अंकित करने के निर्देश दिए। सीएम राइस विद्यालय मैहर और अमरपाटन के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि विद्यालय प्रारंभ हो गए है। निर्माण एजेंसी द्वारा बताया कि 15 जून से पहले बिल्डिंग का कार्य पूर्ण कर विभाग के हैंडओवर कर दिया जाएगा मगर ऐसा नहीं किया गया। इस संबंध में डीईओ नीरव दीक्षित और पीआईयू को निर्माण कार्य की जांच करते हुए जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। अमरपाटन में निर्माण एजेंसी द्वारा विद्यालय की जमीन पर असीमित खोदाई किये जाने पर खनिज विभाग को निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

मैहर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थित में दिया गया नए कानून का प्रशिक्षण

बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मैहर कलेक्टर रानी बाटड एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल की उपस्थिति में अति. जिला अभियोजन अधिकारी रीवा श्रीमती आदर्श सिंह सोलंकी द्वारा जिले के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं विभागीय अधिकारियों को 1 जुलाई से लागू नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक मुकेश वैश्य, एसडीएम मैहर विकास सिंह, एसडीएम अमरपाटन आरती यादव, एसडीएम रामनगर डॉ. आरती सिंह, लोक अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय, निरीक्षक अंजु पटेल, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, रामदेव साकेत एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्रीमती बाटड ने कहा कि भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में बदल गया है। अब न्याय संहिता पीड़ित केंद्रित हो गई है। अब जनता को जल्द न्याय मिलेगा। न्याय जल्द मिले इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब पीड़ित स्वयं अपनी तरफ से वकील भी ले जा सकता है। किसी भी केस में पीड़ित को सुनना अब बहुत जरूरी है। बिना सुने किसी भी केस की वापसी नहीं होगी। नवीन धाराओं में जुर्माने के साथ-साथ सजा की अवधि भी बढ़ाई गई है। कई नई धारा जोड़ी गई है और कुछ हटाई गई है। जीरो एफआईआर और ई एफआईआर का प्रावधान किया गया है। पहले 167 धारा हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर अब 170 कर दी गई है। सुरक्षा के साथ न्याय दिलाने पर ज्यादा फोकस किया गया है। आतंकवादी कृत्य को भी इसमें शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश में एक जुलाई से तीन नवीन कानून लागू किये गये। भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक जुलाई 2024 से प्रदेश में लागू कर दिया गया। नवीन कानूनों के संबंध में लोगों को जानकारी देने तथा जागरूक करने के उद्देश्य से जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

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