सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने एक श्रम संबंधी प्रकरण में आवेदक की शिकायत के विरूद्ध निराकरण की कार्यवाही नहीं करने के फलस्वरूप सहायक श्रमायुक्त बीपी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
यूसीएल सतना के क्वालिटी कंट्रोल में कार्यरत सुरेश कुमार शर्मा ने चलने-फिरने में असमर्थ और विकलांग होने के फलस्वरूप 7 वर्ष की सेवा शेष होने पर कंपनी में वीआरएस एवं गे्रच्युटी के लिये आवेदन किया था। उन्होने बताया कि माह मई से ईएसआई अवकाश पर होने के फलस्वरूप कंपनी द्वारा वेतन भी नही दिया जा रहा।
उनके आवेदन पर सुनवाई नही हो रही है। सुरेश कुमार शर्मा ने 28 जनवरी और 18 फरवरी को कलेक्टर के समक्ष दो बार शिकायत करने पर कलेक्टर ने सहायक श्रमायुक्त बीपी सिंह को प्रस्तुत शिकायत का निराकरण तत्काल किये जाने के निर्देश दिये गये थे। सोमवार 1 मार्च को शिकायतकर्ता श्री शर्मा ने पुन: कलेक्टर अजय कटेसरिया के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत की और कहा कि कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार क्लेम का भुगतान नही किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर श्री कटेसरिया ने सहायक श्रमायुक्त बीपी सिंह द्वारा उनके निदेर्शों के बावजूद प्रकरण में कोई निराकरण की कार्यवाही नही करने पर इसे पदीय दायित्वों के विपरीत और शासन के निर्देश तथा वरिष्ठ अधिकारी के निदेर्शों की अवहेलना मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाने की चेतावनी सहित नोटिस जारी किया है।
सहायक श्रमायुक्त को जारी नोटिस में कहा गया है कि उनका यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता का द्योतक और म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरूद्ध होने से दंडनीय है, क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाये।