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ESIC ने दी बड़ी सुविधा, महिलाओं के लिए बीमारी में लाभ लेने के नियमों में किया बदलाव

ESIC has given great convenince for women:digi desk/BHN/ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) ने महिलाओं को बीमारी लाभ लेने की शर्तों में ढील दी है। ईएसआइसी ने बीमारी लाभ लेने के लिए मंगलवार को बीमाधारक महिलाओं के अंशदान की शर्तों को उदार करने की घोषणा की। साथ ही ईएसआइसी ने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सेवाओं की आपूर्तिं में सुधार के लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में ईएसआइसी की 184वीं बैठक 22 फरवरी को आयोजित की गई।

मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि इस बैठक में अपने बीमित कर्मचारियों के लाभ के लिए चिकित्सा ढांचे में सुधार को कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इससे सेवा आपूर्तिं और व्यवस्था में सुधार होगा। इसके तहत मातृत्व लाभ लेने वाली बामाधारक महिला के लिए अंशदान की शर्तों को उदार किया है। कुछ मामलों में महिलाएं मातृत्व लाभ लेने के बाद बीमारी लाभ नहीं ले पाती थीं। इसकी वजह यह थी कि वे इसके लिए न्यूनतम 78 दिनों के अंशदान की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती थीं। अब इन शर्तों में ढील दी गई है।

 

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