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मास्क नहीं पहनने पर कटा 500 रुपए का चालान, शख्स ने मांगा 10 लाख का हर्जाना

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से माँगा जवाब

नईदिल्ली: कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। कई राज्यों में सरकारोंं ने इसे अनिवार्य किया है और बगैर मास्क घुमने वालों के चालाना भी बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर विवाद की स्थिति भी बनती है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल, मास्क नहीं पहनने पर एके वकील का पांच सौ रुपए का चालान बना दिया गया। वकील कार में सवारी कर रहे थे और अकेले थे। इसके खिलाफ वकील ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया दिया और 10 लाख रुपए का हर्जाना मांगा। हाई कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और पुलिस को नोटिस जारी किया और याचिका पर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता सौरभ शर्मा ने दावा किया है कि 9 सितंबर को काम करने के लिए गाड़ी चलाते समय उन्हें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने रोक दिया और कार में अकेले होने पर भी मास्क न पहनने के कारण उनका चालान काट दिया गया था।

वकील की दलील है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कार में अकेले होने पर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। मंत्रालय की ओर से पेश अधिवक्ता फरमान अली मगरे ने कहा कि इस तरह की अधिसूचना जारी की गई है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया कि डीडीएमए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में केवल यह कहा गया है कि मास्क को किसी सार्वजनिक स्थान या कार्यस्थल पर पहनना है। अदालत ने मामले को 18 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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