सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ गेहूं उपार्जन विपणन वर्ष 2021-22 के लिए सिकमी, बटाईदार किसानो के पंजीयन हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश प्रसारित किए गए है कि जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी केके सिंह ने सिकमी बटाईदार किसानो के पंजीयन हेतु जिले में क्रियान्वित व्यवस्था के संबंध में बताया कि सिकमी बटाईदार आवेदनकर्ता का पंजीयन हेतु अधिकतम अनुबंध कुल रकवा पांच हेक्टेयर से अधिक नही होगा। अनुबंध की एक प्रति पंजीयन कराने वाले व्यक्ति, कृषक द्वारा संबंधित तहसीलदार को उपलब्ध करानी होगी (विधेयक के प्रावधान अनुसार)। पंजीयन के समय सिकमी बटाईदार के साथ मूल भू-स्वामी के आधार नम्बर की जानकारी भी ली जाएगी। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में किसान पंजीयन 15 फरवरी तक कराए गए सिकमी बटाईदार अनुबंध ही मान्य होंगे। सिकमी बटाईदार के पंजीयन, रकवा एवं फसल का सत्यापन राजस्व विभाग के अमले द्वारा करने पर पंजीयन मान्य होगा।
प्री-लिटिगेशन मीडिएशन से सौहार्द्धपूर्ण संपत्ति का बंटवारा
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निदेर्शानुसार वाद-पूर्व मुकदमें का निपटारा प्री-लिटिगेशन मीडिएशन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। बुधवार को जीवन ज्योति कालोनी निवासी संतोष देवी गुप्ता पिता स्व० चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता द्वारा एक आवेदन देकर कार्यालय को अवगत कराया गया कि उनके पुत्र एवं पुत्री के विरूद्ध सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद है, जिससे वह व्यथित हैं। सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीपी मिश्रा द्वारा प्रकरण में मध्यस्थ के रूप में जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चैधरी को नियुक्त कर उभयपक्षों को समझाईश देने और दोनों पक्षों के मध्य एकल बैठक एवं संयुक्त बैठक से मामले का समाधान निकालने का प्रयत्न किया। अंतत: दोनो पक्ष एक-दूसरे से सौहाद्धपूर्ण व्यवहार रखने के लिए तैयार हो गए एवं सम्पत्ति के बंटवारे के लिए भी सहमत हुए कि पवन अपनी माता को मकान के बदले 8 लाख रूपए का भुगतान करेगा। उक्त राशि लेकर संतोष देवी और उनके पुत्र मकान खाली कर देंगे।