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Satna: इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में समाचार पत्र बिना अनुप्रमाणन प्रकाशित करने पर नोटिस


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ लोकसभा निर्वाचन 2024 में प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के दौरान सांध्य दैनिक सतना स्टार के प्रकाशक और मुद्रक को प्रेस एक्ट अधिनियम 1867 के अनुसार प्रकाशक और मुद्रक को प्रकाशित अंक की एक प्रति जिला दंडाधिकारी के पास नहीं प्रस्तुत करने पर नोटिस जारी की गई है। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति कैलाश पयासी को प्रत्याशी विशेष की छवि धूमिल करने और असत्य आधारों पर आधारित कई वर्ष पूर्व के घटना क्रमों को वर्तमान का घटना क्रम निरुपित करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने और मुद्रित नहीं हो रहे समाचार पत्र सतना स्टार में बिना एमसीएमसी के अनुप्रमाणन के खबर पीडीएफ में प्रकाशित कर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सोशल मीडिया में डालने के फलस्वरुप मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी एवं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर नोटिस जारी की गई है।
अनुविभागीय दंडाधिकारी रघुराजनगर/सहायक रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा सतना ने नोटिस जारी कर सतना स्टार सांध्य दैनिक के संपादक और स्वत्वाधिकारी कैलाश पयासी को नोटिस का जवाब दो दिवस के अंदर प्रस्तुत करने के लिये कहा है। जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति पर प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं में अभियोजन की कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।
गौरतलब है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया, ई-पेपर, डिजिटल मीडिया, व्हाट्सअप गु्रप में राजनैतिक खबरें और प्रचार प्रसार की सामग्री का प्रकाशन के पूर्व मीडिया मॉनीटरिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रकोष्ठ से प्रमाणन लिया जाना चाहिये। लोकसभा निर्वाचन 2024 में गठित एमसीएमसी द्वारा 24 घंटे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर प्रकाशित और प्रसारित सभी राजनैतिक परिदृश्य की खबरों एवं आदर्श आचरण संहिता के पालन के संबंध में सघन निगरानी की जा रही है। सी-विजिल पर सोशल मीडिया की खबरों से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर परीक्षण कर उचित कार्यवाही की जा रही है।

अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल को तत्काल बंद करायें
सभी एसडीएम और निकाय प्रमुखों को कार्यवाही करने के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और ग्रामीण और शहर क्षेत्र के निकाय प्रमुखों को अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल और ट्यूबवेल को तत्काल बंद करने के निर्देश दिये हैं। निर्देश में कहा गया है कि खुले नलकूपों, बोरवेल और ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की घटनायें सामने आ रही हैं। दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिये एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समस्त ग्राम पंचायतों, नगर पालिक निगम, नगर परिषदों को कहा गया है कि वे क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल और ट्यूबवेल को निर्धारित गाइडलाइन के अनुसाद बंद करवाना सुनिश्चित करें। कार्यवाही का प्रमाण पत्र कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सतना को 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें।

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