सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने सहायक शिक्षक आर.डी. द्विवेदी को शिक्षकीय आचरण के विपरीत एवं छवि को धूमिल करने के कृत्य करने पर 3 वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकते हुये भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी दी है।
शासकीय उ.मा.वि. सिंधी कैंप के सहायक शिक्षक आर.डी. द्विवेदी के विरूद्ध शिकायतों की जांच पर अगस्त 2019 में निलंबित किया गया था। निलंबन उपरांत आरोप पत्र के उत्तर पर विचार कर उन्हें विभागीय जांच के अधीन रखकर बहाल करते हुये शा.प्रा0 शाला पुरैनी संकुल घूरडांग में पदस्थ किया गया था। संबंधित शिक्षक द्वारा कलेक्टर को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विभागीय जांच समाप्त कर पुन: पदस्थापना यथावत शा.उ.मा.वि. कन्या सिंधी कैंप में किये जाने की मांग की गई थी।
कलेक्टर श्री कटेसरिया ने शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रकरण पर विचार करते हुये संबंधित शिक्षक पर लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने पर म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियमन तथा अपील नियम के तहत 3 वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोक दी है। भविष्य के लिये चेतावनी दी गई है कि घटना की पुनरावृत्ति पर शासकीय सेवा से पदच्युत करने की दीर्घ-शास्ति की जायेगी। आरोप सिद्ध पाये जाने पर अपचारी कर्मचारी को निलंबन अवधि में जीवन-निर्वाह भत्ता के अलावा अन्य राशि की पात्रता नहीं होगी।