- दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट लिखाकर न्यायालय में बयान से मुकरी महिला
- अब उल्टा महिला पर चलेगा मुकदमा
- कोर्ट ने आरोपित को किया बरी
Madhya pradesh tikamgarh tikamgarh news woman retracts statement in court after writing false report of rape in niwadi: digi desk/BHN/निवाड़ी/ दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट लिखाकर न्यायालय में अपने कथनों से मुकरना एक महिला को भारी पड़ गया। अब झूठी रिपोर्ट लिखाने वाली महिला के विरुद्ध मामला दर्ज किए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रूपेश शर्मा की कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला के मुकरने पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।
ये है मामला
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवाड़ी आलोक उपाध्याय ने बताया कि थाना ओरछा में संजीव शर्मा के विरुद्ध धारा 376, 342 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और प्रकरण की फरियादी महिला ने अपने बयान न्यायालय में बदल दिए। महिला ने उसके साथ कोई घटना न होने की बात कही। जिस कारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए संजीव शर्मा को दोषमुक्त किया गया और प्रकरण की फरियादिया को झूठी गवाही देने के कारण उनके विरुद्ध केश चलाने का आदेश दिया गया।