- अदालत ने दोषियों पर 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है
- मां और भाई पैसे लेकर नाबालिग को लोगों के साथ भेज देते थे जो उसके साथ दुष्कर्म करते थे
- पीड़िता मौका देखकर मां की गिरफ्त से फरार हो गई और अपनी बुआ के साथ रहने लगी
Madhya pradesh gwalior gwalior crime news 25 years imprisonment to three including mother and brother who tortured minor girl for money: digi desk/BHN/ग्वालियर/ अपनी ही नाबालिग बेटी को रुपयों के बदले दरिंदों के हवाले करने वाली कलयुगी मां और भाई सहित एक अन्य आरोपित समीर खान को विशेष न्यायाधीश तरुण सिंह ने 25-25 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना के बारे में जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर और नैन्सी गोयल ने बताया कि जिस समय यह घिनौना अपराध हो रहा था, उस समय पीड़िता की उम्र महज 14 साल थी, यानी वह नाबालिग थी। नवंबर 2015 से पीड़िता के घर उसके पडोस में रहने वाला संजू दुबे आता-जाता था। एक दिन पीड़िता की मां अपनी बेटी को संजू दुबे के साथ घर पर छोड़कर चली गई, तब संजू ने पीड़िता के घर पर ही उससे दुष्कर्म किया।
जब मां के वापस आने पर पीड़िता ने उसे पूरी घटना बताई तो उसने पीड़िता को ही डांटकर चुप करा दिया। उसके बाद संजू दुबे लगातार पीड़िता के साथ 2015 से 2016 तक बलात्कार करता रहा। संजू कई बार पीड़िता की मां और भाई को दो-तीन हजार रुपये देकर पीड़िता को अपने साथ दही मंडी के एक भोजनालय में ले जाता और उससे दुष्कर्म करता था।
इस दौरान पीड़िता की मां उस पर संजू दुबे के साथ शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, जिसके बदले संजू पीड़िता की मां को पांच लाख रुपये भी देने वाला था। कुछ समय बाद मार्च 2019 को पीड़िता की मां, पीड़िता और उसकी छोटी बहन को किसी समीर खान और शानू के साथ लेकर ट्रेन से अजमेर पहुंची।
वहां पर लगभग 20 हजार रुपये लेकर पीड़िता को समीर खान के साथ भेज दिया, उसने भी पीड़िता के साथ बलात्कार किया। पीड़िता मौका देखकर मां की गिरफ्त से फरार हो गई और अपनी बुआ के साथ रहने लगी। इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ, जिसमें न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपितों को सजा सुनाई।