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चेक रिपब्लिक की अदालत जाइए, निखिल गुप्ता के परिवार को SC का निर्देश, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका स्थित सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता के परिवार को राहत के लिए चेक रिपब्लिक की अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया है। निखिल गुप्ता इस समय प्राग (चेक की राजधानी) की एक जेल में बंद हैं। उन्होंने भारत से अमेरिका की प्रत्यर्पण कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। मिस्टर एक्स नामक परिवार के सदस्य द्वारा दायर याचिका में निखिल गुप्ता की हिरासत को "अवैध" होने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि वह एक "कानून का पालन करने वाले नागरिक" हैं और उनके जीवन को लेकर खतरा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे विदेश मंत्रालय के लिए एक "बेहद संवेदनशील मामला" माना है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पहले याचिकाकर्ता को "उस अदालत के समक्ष जाने का निर्देश दिया जो भारत के बाहर है।" उन्होंने बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी अन्य देश में गिरफ्तारी पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

अदालत ने मामले को फिलहाल बंद करने से पहले कहा, "हिरासत में लिए गए व्यक्ति (निखिल गुप्ता) ने हलफनामा नहीं दिया है। अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है… तो आपको वहां की अदालत में जाना होगा।'' न्यायमूर्ति खन्ना ने नरम रुख अपनाने और अगले महीने सुनवाई निर्धारित करने से पहले कहा कि मामले की "एक कॉपी केंद्र सरकार को भेजें।"

याचिका में कहा गया था, "निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर प्राग में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। कोई औपचारिक गिरफ्तारी वारंट पेश नहीं किया गया था, और स्थानीय चेक अधिकारियों के बजाय स्वयं-दावा किए गए अमेरिकी एजेंटों द्वारा गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया था"। इसमें "मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन" का भी दावा किया गया है, जिसमें "गोमांस और सूअर का जबरन सेवन" भी शामिल है। इसे उन्होंने अपमानजनक बताया और कहा कि वह "कट्टर हिंदू और शाकाहारी" हैं।

52 वर्षीय निखिल गुप्ता पर अमेरिकी-कनाडाई नागरिकता रखने वाले खालिस्तानी आतंकवादी पन्नून की हत्या के लिए एक हिटमैन को नियुक्त करने की कोशिश करने का आरोप है। 'हिटमैन' एक गुप्त अमेरिकी सरकारी एजेंट था। पैसे के बदले हत्या और साजिश के आरोप में दोषी पाए जाने पर निखिल को 20 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने भारत सरकार के एक कर्मचारी पर भी आरोप लगाया है, जिसकी पहचान फिलहाल गुप्त रखी गई है।

 

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