online loan fraud alert:digi desk/BHN/ फटाफट लोन के प्रलोभन के जरिए लोगों को ठगने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल में प्रतिदिन कई शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनमें डमी एप के जरिए लोगों को लोन देकर ठगा जा रहा है। सात दिन में यदि लोन नहीं चुकाया जाता है तो अशब्दों का प्रयोग, फोटो को एडिट कर अभद्र बनाते हुए प्रचारित करना एवं रिश्तेदार-परिचितों तक को कॉल किए जाते हैं। ऐसे कई मामलों की जांच में साइबर सेल जुटी है। इधर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने भी लोगों को आगाह किया है। कहा है कि यदि एप पर कर्ज के ऑफर मिले तो तुरंत आरबीआइ को सूचित करें। लोग ‘सचेत’ पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।
पहले पड़ताल करें, दस्तावेज साझा न करें
आरबीआइ ने लोगों को आगाह किया है कि वे इस तरह की बेईमान गतिविधियों का शिकार न हों और ऑनलाइन/मोबाइल एप के माध्यम से लोन देने वाली कंपनी या फर्म के पूर्व के मामलों की पड़ताल करें। इसके अलावा उपभोक्ताओं को अज्ञात व्यक्तियों, असत्यापित/अनाधिकृत एप्स के साथ केवाइसी दस्तावेजों की प्रतियों को कभी भी साझा नहीं करना चाहिए। ऐसे एप के संदर्भ में कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सचेत पोर्टल में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना चाहिए।
ऐसे करें शिकायत
भोपाल में विभिन्न मोबाइल एप के जरिए लोगों को फटाफट लोन के बहाने ठगने के मामले सामने आ रहे हैं। फटाफट लोन मिलने के झांसे में आकर लोग मोबाइल में एप डाउनलोड कर लेते हैं और लोन के लिए क्लिक कर देते हैं। इससे उनके लिए नई मुसीबत खड़ी हो रही है, क्योंकि लोन सात दिन की अवधि के लिए दिया जाता है। उसमें भी प्लेटफार्म व फाइल शुल्क, जीएसटी एवं मनमाना ब्याज वसूला जाता है। सात दिन के भीतर लोन न चुकाने पर धमकियां दी जाती हैं। सार्वजनिक रूप से बेइज्जत भी किया जाता है। लिहाजा, आरबीआइ ने लोगों को चेताते हुए इस प्रकार के एप डाउनलोड न करने की सलाह दी है। यदि किसी को कर्ज का ऑफर मिले तो वे तुरंत आरबीआइ की वेबसाइड पर जाकर ‘सचेत’ पोर्टल पर शिकायत करें, ताकि ठगों पर शिकंजा कसा जा सके।