सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ विधानसभा निर्वाचन 2023 में सतना और मैहर जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिये संपन्न हुये मतदान की गणना का कार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना के नवीन भवन के विभिन्न कक्षों में किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मतगणना कार्य के सुचारु संचालन और संपादन के लिये विभिन्न प्रकोष्ठ का गठन कर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। नियुक्त नोडल अधिकारी आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरुप मतगणना कार्य संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा मतगणना कार्य में नोडल अधिकारियों की सहायता के लिये सहायक नोडल अधिकारियों सहित सहयोगी अधिकारियों-कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव झाड़े को मतगणना कार्य के लिये मतगणना सुपरवाइजर, सहायक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति सहित माइक्रो आब्जर्वर्स, अधिकारियों-कर्मचारियों का चयन और प्रशिक्षण, परिचय पत्र जारी करने एवं ईटीपीबीएस प्रकोष्ठ का दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार विधानसभावार स्थापित स्ट्रांग रुम से ईवीएम को आरओ द्वारा तैनात कर्मचारियों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी जिला कोषालय अधिकारी तोकानंद तेकाम को तथा डाक मतपत्रों को जिला कोषालय सतना के स्ट्रांग रुम से मतगणना स्थल पर सुरक्षित भेजने की जिम्मेवारी आयुक्त नगर निगम अभिषेक गहलोत को सौंपी गई है।
कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा चुनाव सामग्री प्रकोष्ठ में मतगणना के लिये आवश्यक सामग्री का आंकलन, व्यवस्था, गणना स्थल पर टेबलवार लगवाना, प्रशिक्षण स्थल पर मतगणना सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व अपर कलेक्टर ऋषि पवार और डिप्टी कलेक्टर गोविंद सोनी को, आईटी/कम्प्यूटराइजेशन प्रकोष्ठ में मतगणना दलों का रेण्डमाइजेशन, आदेश की प्रिंट कॉपी मतगणना दलों को उपलब्ध कराने का दायित्व एनआईसी अधिकारी परमीत कौर को, मतों के सारणीकरण प्रकोष्ठ में मतगणना परिणाम (केंद्रवार और राउंडवार) तैयार कर एवं समस्त प्रारुप तैयार कर आयोग को भेजने सहित इनकोर पोर्टल पर फीडिंग का दायित्व अपर कलेक्टर ऋषि पवार, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी आरके कछवाह एवं एनआईसी अधिकारी परमीत कौर को दिया गया है।
मतगणना दिवस पर मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी एएसपी शिवेश सिंह बघेल को, मतगणना स्थल और कक्षों में बैरीकेटिंग, पंडाल, टेबल, कुर्सी, लाइटिंग, फ्लेक्स, बैनर, नेटवर्किंग व्यवस्था की जिम्मेवारी आयुक्त नगर निगम अभिषेक गहलोत, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग और विद्युत वितरण कंपनी को सौंपी गई है। इसी प्रकार सीलिंग प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी कार्यपालन यंत्री आरईएस, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा मतगणना एजेण्टों को संबंधित विधानसभा के मतगणना कक्षों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी परियोजना अधिकारी गौरव शर्मा को सौंपी गई है। जबकि मीडिया प्रकोष्ठ का दायित्व जनसंपर्क अधिकारी राजेश सिंह को दिया गया है।
कलेक्टर श्री वर्मा के आदेशानुसार मतगणना स्थल पर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का कार्य अधीक्षण यंत्री विद्युत कंपनी सतना, चिकित्सा व्यवस्था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना, विधानसभावार एवं चक्रवार मतों के प्रदर्शन का कार्य परियोजना अधिकारी गौरव शर्मा, स्वल्पाहार उपलब्ध कराने का कार्य जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह एवं वीडियोग्राफी व्यवस्था का कार्य डिप्टी कलेक्टर गोविंद सोनी देंखेगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने समस्त प्रकोष्ठों के नोडल अधिकारियों, सहायक नोडल अधिकारियों एवं सहयोगी अधिकारियों-कर्मचारियों को परिचय पत्र प्राप्त करने आवश्यक दस्तावेज मतगणना दिवस के पूर्व संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन सतना के कक्ष क्रमांक एफ-24 में जमा करने के निर्देश दिये हैं।
अभ्यर्थी नियुक्त करेंगे गणना अभिकर्ता
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतगणना के लिये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार प्रत्येक गणना टेबिल के लिये एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे। गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये कानून कोई सलाह नहीं देता, किंतु अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह 18 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति को नियुक्त करे। ताकि उसका ठीक से प्रतिनिधित्व कर सके।
निम्नलिखित व्यक्ति गणना अभिकर्ता नहीं हो सकतेः-
▪️ केंद्र या राज्य का कोई मंत्री।
▪️ कॉर्पोरेशन का मेयर या नगर पालिका/जिला/जनपद पंचायत का अध्यक्ष।
▪️ केंद्र व राज्य की पीएसयू/शासकीय बॉडी/कॉर्पोरेशन का सदस्य या अध्यक्ष।
▪️ शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था का पार्ट टाइम वर्कर या शासन से मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति।
▪️ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उचित मूल्य दुकान का डीलर, शासकीय या अनुदान प्राप्त संस्था का पैरामेडीकल/हेल्थ केयर स्टाफ।
▪️ कोई भी शासकीय सेवक।
परंतु-
▪️ ग्राम पंचायत का प्रधान/सरंपच/पंच/पार्षद या नगर पालिका का पार्षद, निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय निवासी की गणना अभिकर्ता के रुप में नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है।
▪️ यहां तक की कोई भी भारतीय नागरिक, एनआरआई के भी काउंटिंग एजेंट बनने पर कोई रोक नहीं हैं।
▪️ राजकीय सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति गणना अभिकर्ता नहीं हो सकता। भले ही वह अपनी सुरक्षा सरेंडर कर रहा हो या त्याग कर रहा हो। ऐसा व्यक्ति सुरक्षा कर्मी के साथ अथवा उसके बिना गणना हॉल में प्रवेश भी नही कर सकता है।