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MP: उज्जैन से छात्रा को अजमेर ले जाकर किया दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन कर निकाह का बनाया दबाव

  1. – अजमेर के होटल में अंजाम दी घटना, विवाहित है आरोपित
  2. पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर किया गिरफ्तार
  3. उज्जैन पुलिस राजगढ़ पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर युवती को छुड़वाया

Madhya pradesh ujjain girl student from ujjain was taken to ajmer and- aped forced to convert to religion and get married: digi desk/BHN/उज्जैन/ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागझिरी थाना क्षेत्र की निवासी एक छात्रा को राजस्थान के अजमेर शहर ले जाकर दुष्कर्म करने और उसका धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। आरोपित विवाहित मुस्लिम युवक हिंदू युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ अजमेर ले गया, वहां डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया फिर अपनी ससुराल राजगढ़ ब्यावरा ले गया, जहां धर्म परिवर्तन करके शादी का दबाव बना रहा था। इस बीच मौका मिलते ही युवती ने फोन से अपनी मां को जानकारी दी तो उज्जैन पुलिस राजगढ़ पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर युवती को छुड़वाया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का मामला भी दर्ज किया है। पीड़ित छात्रा उज्जैन के नागझिरी में नूरानी मस्जिद के पास रहने वाले फरजान खान पुत्र जफर खान को पिछले चार साल से जानती थी। तीन साल पहले फरजान ने छात्रा से कहा कि वह उसे पसंद करता है।

इसके बाद वह उससे फोन पर बात करने लगा। युवती के परिवार वालों को इसकी जानकारी लगी तो उसने बात करना बंद कर दिया था। 27 अक्टूबर को छात्रा को बहला-फुसलाकर बातचीत करने के लिए फरजान ने इंदौर के अरविंदो अस्पताल के समीप बुलाया था। इसके बाद वह उसे बस से अजमेर ले गया। वहां दिल्ली गेट के समीप एक होटल में ठहराया। होटल में फरजान ने परिवार को जान से मारने की धमकी देकर छात्रा से दुष्कर्म किया। राजगढ़ ले गया तो पत्नी व ससुर ने किया स्वागत छात्रा ने पुलिस को बताया कि अजमेर से वह उसे राजगढ़ ब्यावरा ले गया था, जहां फरजान की पत्नी और ससुर आए थे। उन्होंने उसे फरजान के साथ देखकर उसका खुशी से स्वागत किया और इस बात का समर्थन किया कि वह उससे धर्म परिवर्तन कराकर दूसरा निकाह कर ले। छात्रा ने फरजान के ससुर का फोन चुपके से लेकर अपनी मां को जानकारी दे दी। इसके बाद नागझिरी पुलिस व उसकी मां राजगढ़ पहुंची और छात्रा को आरोपित के कब्जे से छुड़वाया तथा आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने आरोपित फरजान के खिलाफ धारा 366, 376(2) एन, 506 व 3/5 मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

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