- मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
- सुको ने कहा किसी को अनिश्चित समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते
- 8 महीने से जेल में हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया
National general supreme court reserved decision on bail plea of manish sisodia in case of delhi liquor policy scam: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सिसोदिया कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में 8 महीने से जेल में हैं जिसको लेकर उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी। सिसोदिया के खिलाफ दो केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी उत्पाद नीति को लेकर जांच कर रही है और इसी मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी.
जांच एजेंसियों की दलील
बता दें आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया उत्पाद शुल्क नीति मामले में 8 महीनें से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। एसवी राजू ने सुको को बताया कि वे शराब नीति अनियमितता मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं।
अनिश्चित समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा कि आप किसी को अनिश्चित समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। सुको ने सीबीआई से पूछा आरोप कब तय होंगे? इससे पहले 5 अक्तूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से सवाल पूछा कि इस मामले में आप को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से 28 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था।