- सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामला
- सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी है
- याचिकाकार्ताओं के वकील से दलीलें सौंपने को कहा था
National general bilkis bano case will be heard in the supreme court on october 11 questions asked to the lawyer of the accused: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामला और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी है।
जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सोमवार को कहा कि हम बुधवार को इसकी सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम उसी दिन विषय की सुनवाई पूरी करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे याचिकाकर्ताओं की लिखित दलीलें मिली हैं, जिसे रिकार्ड में शामिल किया है।
सजा घटाने की मांग मूल अधिकार
पीठ ने कहा कि 11 अक्टूबर को दोपहर दो बजे के लिए सूचीबद्ध किया जाए। न्यायालय ने छह अक्टूबर को बिलकिस सहित याचिकाकार्ताओं के वकील से संक्षिप्त में अपनी दलीलें सौंपने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को विषय की सुनवाई करते हुए पूछा था कि क्या सजा की अवधि घटाने का अनुरोध करना दोषियों का मूल अधिकार है। पीठ ने 11 दोषियों की ओर से पेश हुए एक वकील से कहा था कि क्या सजा की अवधि घटाने की मांग करना एक मूल अधिकार है?