- 1 अक्टूबर से वित्तीय मामलों में संबंधित कुछ नए नियम लागू होंगे, वहीं विदेश यात्रा, स्कूल में बच्चों के एडमिशन संबंधित भी नियमों में बदलाव होने वाले हैं
- 1 अक्टूबर से 2000 रुपए के नोट मान्य नहीं होंगे। 2000 रुपए के नोटों से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं किया जा सकता है
- 30 सितंबर तक सेबी ने डीमैट अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है
National new rules from 1st october these rules will change from 1st october there will be a direct impact on your pocket: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ सरकार हर माह की तरह अक्टूबर माह की पहली तारीख से भी कुछ नए नियम लागू करने जा रही है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर हो सकता है। 1 अक्टूबर से वित्तीय मामलों में संबंधित कुछ नए नियम लागू होंगे, वहीं विदेश यात्रा, स्कूल में बच्चों के एडमिशन संबंधित भी नियमों में बदलाव होने वाले हैं। यहां जानें इस बारे में विस्तार से।
2000 रुपए के नोट मान्य नहीं
1 अक्टूबर से 2000 रुपए के नोट मान्य नहीं होंगे। 2000 रुपए के नोटों से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2000 रुपए को नोटों को बदलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 है। अब यह अंतिम तारीख आगे बढ़ने की भी कोई संभावना नहीं है।
डीमैट खातों का नॉमिनेशन
30 सितंबर तक सेबी ने डीमैट अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो 1 अक्टूबर से बगैर नॉमिनेशन वाले खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा।
जन्म प्रमाण पत्र को प्रमुखता
केंद्र सरकार जन्म प्रमाण पत्र को अब प्रमुखता देने वाली है। अब 1 अक्टूबर से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसी दस्तावेज बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
7 लाख से टूर पैकेज महंगे
1 अक्टूबर से विदेश टूर पैकेज महंगा हो जाएगा। 7 लाख रुपए से कम के विदेशी टूर पैकेज पर ग्राहकों को 5 फीसदी TCS (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) देना होगा। इसके अलावा 7 लाख रुपए से अधिक के टूर पैकेज पर 20 फीसदी TCS लागू होगा। इसमें विदेश में पढ़ाई करने वालों को विशेष छूट दी गई है।