- संसद के मानसून सत्र में पास हुआ था बिल
- राष्ट्रपति की भी मिल चुकी है अनुमति
- अब गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
National general registration of births and deaths amendment act-2023 will come into force from october 1-read benefits: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, यह संशोधित कानून लागू होने के बाद कई जरूरी काम आसान हो जाएगा। दस्तावेज के रूप में सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र की पेश करना काफी होगा।
ये काम हो जाएंगे आसान
- ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना
- मतदाता सूची तैयार करना
- आधार संख्या
- विवाह पंजीकरण
- सरकारी नौकरी
केंद्र् सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब उक्त सभी सेवाओं के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग की अनुमति प्राप्त हो जाएगी।
मानसून सत्र में पास हुआ था बिल
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। बाद में इसको राष्ट्रपति की भी सहमति मिल गई थी।
मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा था कि मूल अधिनियम में इसकी स्थापना के बाद से संशोधन नहीं किया गया था। अब सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और इसे और अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए संशोधन की आवश्यकता थी।