Business trade epf nominee epf subscribes filed epfo enomination otherwise lose pf pension and insurance worth rupees seven lakh: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ प्रोविडेंट फंड से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन होते हैं। क्लेम सेटलमेंट पाना काफी आसान हो गया है। अब पीएफ एडवांस, फाइनल सेटलमेंट और डेथ क्लेम से जुड़ी कोई समस्या हो। सभी सुविधाएं एक क्लिक में उपलब्ध है। अगर आपने अभी तक ई-नॉमिनेशन नहीं किया है तो आपका पीएफ का पैसा, पेंशन और बीमा खत्म हो सकता है।
ई-नॉमिनेशन जरूरी क्यों है
ईपीएफ अंशधारक घर बैठे ई-नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। सदस्य पोर्टल पर परिवार के किसी सदस्य को नामांकित कर सकते हैं। कर्मचारी के देहांत पर नॉमिनी पीएफ, ईपीएस और बीमा के तहत 7 लाख रुपये तक का दावा दर्ज कर सकता है। ईपीएफओ के अनुसार, ईपीएफ और ईपीएस के सदस्य के लिए ई-नॉमिनेशन करवाना जरूरी है।
नॉमिनी किसे बनाया जा सकता है
नॉमिनी माता-पिता, पति/पत्नी या भाई-बहन को बना सकते हैं। कर्मचारी के निधन पर नॉमिनी भविष्य निधि धन, पेशन और बीमा राशि का दावा कर सकते है। ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली अधिकतम इंश्योरेंस पॉलिसी रकम 7 लाख रुपये है।
ई-नॉमिनेशन के बाद पेंशन और डेथ क्लेम किया जा सकता है
ईपीएफओ के अनुसार, नॉमिनेशन के लिए कर्मचारी को फॉर्म 2 ईपीएफ कार्यालय में जमा करना होगा। हालांकि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत अब परिवार के किसी सदस्य को ई-सेवा पोर्टल के जरिए नामांकित किया जा सकता है।
ईपीएफ ई-नॉमिनेशन कैसे करें
स्टेप 1- ई-सेवा पोर्टल www.unifiedportal-mem-epfindia.gov पर जाएं।
स्टेप 2- यूएएन और पासवर्ड से लॉगइन करें।
स्टेप 3- व्यू प्रोफाइल विकल्प में फोटो अपलोड करें।
स्टेप 4- एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में जाकर ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
स्टेप 5- नॉमनी का नाम, आधार नंबर, फोटो, जन्म तिथि और बैंक खाता नंबर दर्ज करें।
स्टेप 6- आधार से लिंक मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें। ई-नॉमिनेशन सबमिट हो जाएगा।