Sunday , September 8 2024
Breaking News

MP: खाद्य सुरक्षा आयुक्त और इंदौर, जबलपुर व ग्वालियर के कलेक्टरों को अवमानना नोटिस

Madhya pradesh indore contempt notice to food safety commissioner and collectors of indore jabalpur and gwalior: digi desk/BHN/इंदौर/ मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुदाम खाड़े, इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी, ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और जबलपुर कलेक्टर एसके सुमन को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। आयुक्त और कलेक्टरों को चार सप्ताह में जवाब देना है। कोर्ट ने यह अवमानना नोटिस खाद्य सुरक्षा लैब को लेकर प्रस्तुत अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किया है।

गौरतलब है कि खाद्य पदार्थों की जांच की व्यवस्था नहीं होने के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर हुई थी। याचिकाकर्ता महेश गर्ग ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखे थे कि इंदौर में खाद्य पदार्थों की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। जांच के लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल भोपाल भेजने पड़ते हैं।

जब तक वहां से रिपोर्ट मिलती है तब तक दूषित, मिलावटी खाद्य पदार्थ लोगों का पेट बिगाड़ चुका होता है। इंदौर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है। बड़ी संख्या में लोगों को आना-जाना लगा रहता है। इसकी आड़ में मिलावटी खाद्य सामग्री बेची जाती है।

खाद्य विभाग समय-समय पर कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के सैंपल लेता है लेकिन जांच की व्यवस्था नहीं होने से इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। हाई कोर्ट ने 7 फरवरी 2022 को इस जनहित याचिका में फैसला सुनाते हुए इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में लैब शुरू करने के आदेश दिए थे।

बावजूद इसके जब इंदौर में लैबोरेटरी शुरू नहीं हुई तो याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। हाई कोर्ट की युगलपीठ के समक्ष इसकी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अभिभाषक विनय झेलावत पैरवी कर रहे हैं।

About rishi pandit

Check Also

वेदिका ठाकुर हत्याकांड में न्यायाधीश ने डॉक्टर अमित खरे को तथ्य छिपाने का दोषी पाया, कोर्ट ने सुनाई जेल और जुर्माने की सजा

जबलपुर शहर के चर्चित वेदिका ठाकुर हत्याकांड में सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *