Monday , November 25 2024
Breaking News

Court News : कुटुम्ब न्यायालय का फैसला, स्वेच्छा से अलग रहने वाली महिला भरण-पोषण की हकदार नहीं

Jabalpur family courts decision voluntarily separated woman is not entitled to maintenance: digi desk/BHN/जबलपुर/ कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विजय सिंह कावछा के न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि स्वेच्छा व परस्पर सहमति से पति से लग रहने वाली महिला भरण-पोषण राशि की हकदार नहीं है। लिहाजा, उसका आवेदन निरस्त किया जाता है। युवक की ओर से अधिवक्ता जीएस ठाकुर व अरुण कुमार भगत ने पक्ष रखा।

अधिवक्ता जीएस ठाकुर व अरुण कुमार भगत ने दलील दी कि भरण-पोषण की मांग करने वाली महिला छह जून, 2017 को निष्पादित सहमति पत्र के आधार पर अपने पति डेनियल से अलग रह रही है। साफ है कि उसने स्वेच्छा से पृथक रहने का रास्ता अपनाया है। कमल सिंह विरुद्ध सुनीता के न्यायदृष्टांत के अनुसार पति से सहमति पत्र के आधार पर अलग रहने वाली महिला भरण-पोषण की राशि लेने की अधिकारी नहीं होती है। लिहाजा, प्रस्तुत आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है।

ऐसा इसलिए भी क्योंकि आवेदिका से तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है। आवेदिका पति पर संदेह करती आई है। इस वजह से दोनों का वैवाहिक जीवन पटरी से उतर गया। दोनों साथ रहने की हालत में नहीं थे। इसीलिए अलग रहना मंजूर किया। ऐसे मामले में भरण-पोषण की मांग बेमानी है। अदालत ने तर्क से सहमत होकर आवेदन निरस्त कर दिया।

About rishi pandit

Check Also

होटल शेरेटन ग्रैंड पैलेस के डायरेक्टर मनीष तिवारी की देर रात सड़क हादसे में मौत

इंदौर होटल शेरेटन ग्रैंड पैलेस के डायरेक्टर (फूड एंड बेवरेजेस) मनीष तिवारी की देर रात …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *