प्रत्येक कार्यालय में लगेंगे सेवा प्रदान शिविर
भोपाल/सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण 10 मई से प्रारंभ होगा। अभियान में चिन्हांकित 67 सेवाएँ नागरिकों को प्रदान करने वाले सभी मैदानी कार्यालयों में सेवा प्रदान शिविर लगाये जाएंगे। अभियान 25 मई तक चलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने अभियान के सफल संचालन के लिये सभी कार्यालयों में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण के बैनर भी लगाये जायेंगे।
शिविर के लिये विशिष्ट नोडल अधिकारी नामांकित किये जायेंगे। चिन्हांकित 67 सेवाओं के जो आवेदन ऑनलाईन या ऑफलाईन संबंधित कार्यालयों में अभियान प्रारंभ होने के पूर्व लंबित है। उनका निराकरण अभियान के दौरान किये जाने तथा प्रत्येक दिन के निराकरण की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जायेगी। अभियान अवधि में प्राप्त निर्धारित सेवाओं के आवेदनों का निराकरण भी पोर्टल में दर्ज करना सुनिश्चित किया जायेगा। पोर्टल पर जिले के शिविर की संख्या भी दर्ज की जायेगी। प्रत्येक कार्यालय में आने वाले आवेदकों के लिये बैठक एवं पेयजल आदि की उपयुक्त व्यवस्था भी होगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अभियान समाप्ति के बाद चिन्हांकित 67 सेवाओं का कोई भी पात्र आवेदन शेष न रहे।
जिला कलेक्टर अभियान के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों में से ऐसी शिकायतों को, जिनका निराकरण बजट संबंधी कारणों, नीतिगत निर्णयों, सिविल या उच्च न्यायालयों में लंबित प्रकरण के कारणों से किया जाना संभव न हो, अलग से चिन्हित कर सकेंगे। अभियान में शेष समस्त शिकायतों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर 15 अप्रैल 2023 तक दर्ज किंतु वर्तमान में लंबित समस्त शिकायतें अलग से प्रदर्शित की जाएंगी। यह सेवा 5 मई 2023 से सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर लाइव की जायेगी।
अभियान में राजस्व, सामान्य प्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, उद्यानिकी एवं परिवहन विभाग की चिन्हांकित सेवाओं के लिये प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या एवं निराकृत आवेदनों की संख्या को पोर्टल पर प्रविष्टि के लिये जिला कलेक्टर को, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र के लिये यथा स्थिति नगर निगम क्षेत्रों के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण अथवा जिला मुख्यालय की नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लॉग-इन आई.डी. एवं पासवर्ड दिये जायेंगे।
मत्स्य पालकों को सौ फीसदी केसीसी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य
मत्स्य विभाग द्वारा जिले में मछली पालकों को आर्थिक सुदृढीकरण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से शत प्रतिशत जोड़ा जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब मछली पालक मत्स्य पालन के लिए ऋण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
मत्स्यपालन क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से मछुआरों और किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। मत्स्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मत्स्यपालन के क्षेत्र में सहकारी समिति एवं समूह के सदस्यों को जलाशय एवं तालाबों में मत्स्य बीज संचयन एवं मत्स्य आखेट उपकरण नाव/जाल के लिए 0-100 हेक्टेयर तक के जलाशय व तालाबों के लिए केसीसी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही नदी नालों में मत्स्य आखेट करने वाले मछुआरों को नाव एवं जाल के लिए भी 8000 रूपये प्रति मछुआरों को मत्स्य विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से मछली पालन की शुरूआत करने वालों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
थैलेसीमिया दिवस कार्यक्रम आज
विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर 8 मई को जिला चिकित्सालय में थैलेसीमिया दिवस मनाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों के परिजनों से थैलेसीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया है।
चालान जमा करने की ओटीसी सुविधा शुरू
वित्त विभाग द्वारा मैनुअल चालान को पूर्णता बंद कर दिया गया है अब चालान जमा करने की ओटीसी सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है। दरअसल साइबर ट्रेजरी के माध्यम से ऑनलाइन चालान जमा किए जाने के दौरान ऑनलाइन पेमेंट में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा ओवर दी काउंटर- ओटीसी की सुविधा विकसित की है।
वित्त विभाग के संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश के वेबपोर्टल www-mptreasury-gov-in www-mptreasury-gov-in www-mptreasury-gov-in www-mptreasury-gov-in पर चालान ऑनलाइन भरने के बाद जमाकर्ता चालान का प्रिंट निकालकर बैंक में नगद या चौक के माध्यम से जमा कर सकेगा। जमाकर्ता द्वारा भरे गए चालान की संपूर्ण जानकारी बैंक को भी ट्रांसफर की जाएगी। बैंक काउंटर पर केवल ऑनलाइन चालान द्वारा जनरेट यूआरएन क्रमांक की प्रविष्टि करने पर राशि जमा की जाएगी। ओटीसी की प्रक्रिया द्वारा कर एवं शुल्क जमाकर्ता राज्य के विभागों के चालान ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। चालान जमाकर्ता इस संबंध में जानकारी संबंधित कोषालय एवं बैंक से प्राप्त कर सकते हैं।