Wednesday , January 15 2025
Breaking News

Surname Case: ‘यह कोई गंभीर अपराध नहीं’, हाईकोर्ट में राहुल गांधी के वकील की दलील

National modi surname case hearing in gujarat high court on rahul gandhi petition in defamation case: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए शनिवार का दिन अहम होने जा रहा है। मोदी सरनेम मानहानि केस में निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अब गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुनवाई जारी है। राहुल गांधी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह कोई गंभीर अपराध नहीं है। हम फैसले पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा राहत मिलेगी और उनकी लोकसभा सदस्यता भी बहाल होगी।बता दें, सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया।

सूरत की सेशन कोर्ट से अपील की थी

राहुल ने सूरत की सत्र अदालत में सजा पर रोक लगाने के लिए अपील की थी, लेकिन सत्र अदालत ने याचिका खारिज कर दी। राहुल ने दोषसिद्धि पर रोक न लगाने के सत्र अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक शनिवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे। इससे पहले हाई कोर्ट की जज जस्टिस गीता गोपी ने इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

जानिए क्या कहा था राहुल गांधी ने

कांग्रेस नेता ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक जनसभा में मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है? इसी मामले में सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 23 मार्च को दोषी करार दिया था और दो साल की सजा सुनाई थी। दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी याचिका सूरत के सत्र न्यायाधीश ने 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी।

About rishi pandit

Check Also

भारत को ‘राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के दिन मिली थी सच्ची आजादी’, बोले RSS चीफ मोहन भागवत

अयोध्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *