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National:बंगाल में हुई हिंसा पर हाईकोर्ट ने दिया NIA को जांच का आदेश

National hc orders nia probe into ram navami violence in bengal: digi desk/BHN/हावड़ा/ रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान बंगाल के हावड़ा जिले के शिवपुर, हुगली के रिसड़ा और उत्तर दिनाजपुर के डालखोला में हिंसा हुई थी। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी को जांच का आदेश दिया है। साथ ही राज्य पुलिस व सीआइडी को अगले दो सप्ताह के भीतर इससे जुड़े सभी दस्तावेज एनआइए को सौंपने के आदेश भी दिए हैं। इससे पहले पिछले वर्ष दुर्गापूजा के बाद कोजागरी लक्ष्मीपूजा के दौरान कोलकाता के इकबालपुर-मोमिनपुर में हुई हिसा की जांच भी हाई कोर्ट ने एनआइए को सौंपी थी और उस मामले में एनआइए चार्टशीट भी अदालत को सौंप चुकी है।

सुवेंदु अधिकारी पहुंचे थे कोर्ट की शरण

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एनआइए से जांच कराने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। खंडपीठ ने कहा कि राज्य पुलिस के लिए यह जानना संभव नहीं है कि दंगों में कौन शामिल था और किन लोगों ने भड़काया इसलिए केंद्रीय एजेंसी से जांच जरूरी है।

हाई कोर्ट ने उठाये ये सवाल

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने की घटना पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उन सभी इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करने की बात कही गई है। ऐसा क्यों? आमतौर पर बाहर से किसी हमले की स्थिति में इंटरनेट सेवा बंद की जाती है। एक गड़बड़ी इंटरनेट सेवा बंद नहीं कर सकती। ये सभी घटनाएं आम आदमी को चितित करती हैं।

छत से पथराव में पत्‍थर कहां से आए

खंडपीठ ने यह भी कहा कि छत से पथराव के आरोप लगे हैं लेकिन उस वक्त इतने पत्थर छत पर कैसे आए? घटना के वक्त 10 मिनट के अंदर इतने पत्थर छत पर ले जाना संभव नहीं है। पुलिस के मुताबिक हंगामे के बाद मौके से तेजाब व कांच की बोतलें, बांस, ईंट और पत्थर मिले हैं। हाई कोर्ट ने एनआइए को इन सवालों के जवाब तलाशने का जिम्मा सौंपा है।

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