court news:भोपाल/ विशेष न्यायालय एनआइए मुकेश कुमार ने सिमी के आरोपित अबु फैजल और इकरार शेख को बैंक डकैती में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी दोनों आरोपितों पर लगाया है। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए आरोपितों को कठोर सजा दी है। प्रकरण में इकरार शेख द्वारा साक्षियों की पहचान की गई थी। आरोपित अबु फैजल के फिंगरप्रिंट घटनास्थल पर मिले थे। जांच में इस बात की पुष्टि हुई थी।
गौरतलब है कि भोपाल के बहुचर्चित मणप्पुरम गोल्ड डकैती के मामले तथा और अन्य मामलों में पूर्व से आरोपित जेल में बंद हैं। जिला अभियोजन अधिकारी के अनुसार 24 अगस्त 2009 को जिला देवास के थाना विजयागंज मंडी में आरोपितों ने बैंक ऑफ इंडिया की शाखा विजयागंज मंडी में बैंक डकैती की थी। बैंक के मुख्य द्वार पर चार आरोपित अंदर गए थे। आरोपितों ने मैनेजर के साथ मारपीट कर लॉकर खुलवाया और 9 लाख 62 हजार रुपये लूटकर भाग गए थे। जिस पर एफआइआर दर्ज कर एसटीएफ /एटीएस ने केस दर्ज किया था। आरोपित अबु फैजल, इकरार शेख तथा अन्य ने पूछताछ में बैंक ऑफ इंडिया में लूट की वारदात कुबूल की थी। मामले में दो आरोपितों का एनकाउंटर हो चुका है।