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MP: प्रदेश में 3 साल तक बिना किसी अनुमति के उद्योग लगाने की अधिसूचना जारी

MP news notification issued to set up industry in madhya pradesh without any permission for three years: digi desk/BHN/भोपाल/  प्रदेश में अब बिना किसी अनुमति के तीन साल तक उद्योग स्थापित एवं संचालित कर सकेंगे। मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम 2023 जारी कर दिया गया है। नए अधिनियम के अंतर्गत अब ऐसे उद्योगपति जिन्होंने प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए प्रस्ताव दिए हैं, उन्हें अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रमाण-पत्र के आधार पर वे उद्योग लगा सकेंगे।

दरअसल, इंदौर में दो दिन तक चली ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में 15 लाख 42 हजार 550 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों से भी अलग-अलग विषयों पर चर्चा की थी।

इनमें उद्योग लगाने में आ रही कठिनाइयां सामने आईं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने समिट के समापन अवसर पर ही घोषणा कर दी थी कि प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब तीन साल तक किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं लगेगी। इसके बाद जनवरी 2023 में अध्यादेश लाया गया था। विधानसभा के बजट सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसे राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद विधि और विधायी कार्य विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया।

स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावाइस अधिनियम से सर्वाधिक लाभ स्टार्टअप को होगा और उन्हें बढ़ावा मिलेगा। इनमें नए बड़े उद्योग लगाने वाले उद्यागपतियों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को स्थापित करके संचालन में मदद मिलेगी। यह अधिनियम मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और आइटी क्लस्टर पर भी लागू होगा। उद्योग विभाग इस नई पहल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एमएसएमई विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर काम करेगा।

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