World, high court in london denied nirav modi the permission to appeal against his extradition order in uk supreme court: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होता दिख रहा है। गुरुवार को ब्रिटिश हाईकोर्ट ने उसकी प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की अर्जी खारिज कर दी। पिछले महीने नीरव मोदी ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय के समक्ष ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी और इस अपील को खारिज कर दिया। अब आरोपी के पास प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। इसी के साथ नीरव मोदी (Nirav Modi) को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने नौ नवंबर को उसके भारत प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी थी।
जानिये पूरा मामला
आपको बता दें कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 13000 करोड़ रुपये के घोटाले का मुख्य आरोपी है। धोखाधड़ी की जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ही वो 2018 में भारत से भाग गया था। नीरव मोदी इस समय लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे है। आरोपी ने तर्क दिया था कि अगर उसे प्रत्यर्पित किया जाता है तो आत्महत्या का जोखिम है। इससे पहले 51 वर्षीय हीरा व्यापारी ने मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। भारतीय अधिकारी धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को डराने के आरोपों का सामना करने के लिए नीरव मोदी को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं।