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Gyanvapi Case : ज्ञानवापी- श्रृंगार गौरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ‘शिवलिंग’ की सुरक्षा संबंधी आदेश को आगे बढ़ाया

Gyanvapi Case Hearing: digi desk/BHN/ नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर, वाराणसी में खोजे गए ‘शिवलिंग’ की सुरक्षा के लिए अपने पहले के आदेश को बढ़ा दिया है। SC ने अगले आदेश तक सुरक्षा भी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ‘शिवलिंग’ क्षेत्र (ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में) के लिए सीलिंग आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। अदालत ने हमें मुस्लिम पक्ष की एक याचिका का जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले ‘शिवलिंग’ के संरक्षण का आदेश दिया था, जिसकी अवधि 12 नवंबर को समाप्त हो रही है। अब हिंदू पक्ष की मांग है कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए आगे भी संरक्षण का आदेश दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। माना जा रहा है कि मामले में सुनवाई के लिए सीजेआई नई बेंच का गठन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह जानकारी भी दी जाएगा कि केस की मैंटेनबिलिटी को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई

वहीं वाराणसी जिला अदालत में श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई जारी रहेगी। यहां हिंदू पक्ष की मांग है कि नंदी और वजू खाने के बीच की दीवार को हटाया जाए। साथ ही मस्जिद का तहखाना खोलकर सर्व किया जाए। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी थी आज हिंदू पक्ष के वकील उनका जवाब देंगे। हिंदू पक्ष ने नियम 82 सी के तहत यह मांग रखी है।

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